BU University Registrar News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक अवमानना के मामले में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर आईके मंसूरी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल, वे नोटिस के बावजूद रजिस्ट्रार कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। इसलिए अब जस्टिस AK सिंह की एकलपीठ ने 3 अक्टूबर को रजिस्ट्रार को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं।
प्रमोशन का मामला
भोपाल की रहने वाली शांति राव की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय में पहले एलडीसी के पद पर पदस्थ थीं। 1989 में प्रमोशन के लिए वरिष्ठता सूची जारी की गई। कई अन्य को प्रमोशन दिया गया, लेकिन याचिकाकर्ता को एक अलग कैडर बनाकर उसमें शामिल कर दिया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
BU प्रशासन ने नहीं माने हाईकोर्ट के निर्देश
2016 में हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता शांति राव को प्रमोशन सहित सभी अन्य लाभ दिए जाएं। आदेश का पालन नहीं होने पर 2017 में अवमानना याचिका दायर की गई।
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कोर्ट में पेश नहीं हो रहे रजिस्ट्रार IK मंसूरी
इसी मामले में हाईकोर्ट ने 2018 में पूर्व रजिस्ट्रार को अवमानना का दोषी करार दिया था। बाद में रजिस्ट्रार के पद पर IK मंसूरी की नियुक्ति हुई। 18 जुलाई को नोटिस सर्व होने के बावजूद वे कोर्ट में पेश नहीं हुए, इसलिए कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर दिया।
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