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Swati Maliwal Assault Case: स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार को बड़ा झटका, कोर्ट ने नहीं दी जमानत

Swati Maliwal Assault Case: आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका तीस हजारी कोर्ट ने खारिज की।

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Rahul Garhwal
Swati Maliwal Assault Case: स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार को बड़ा झटका, कोर्ट ने नहीं दी जमानत

Swati Maliwal Assault Case: आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। एडिशनल सेशल जज सुशील अनुज त्यागी ने विभव को राहत देने से इनकार कर दिया। अब विभव हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

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पुलिस बोली- जांच में सहयोग नहीं कर रहे विभव

आरोपी विभव कुमार दिल्ली पुलिस की रिमांड पर हैं। रिमांड रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि ये एक बहुत ही गंभीर मामला है, जहां एक सार्वजनिक हस्ती, संसद सदस्य पर बेरहमी से हमला किया गया, जो घातक हो सकता था। सवालों के बावजूद, आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया है और जवाब देने में टाल-मटोल कर रहे हैं।

विभव कुमार पर स्वाति पर हमला करने का आरोप

सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने 13 मई को आप सांसद स्वाति मालीवाल पर सीएम हाउस में हमला किया था। विभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था।

गिरफ्तारी से पहले विभव ने फॉर्मेट किया था फोन

दिल्ली पुलिस विभव कुमार को मोबाइल डेटा रिकवरी के लिए पिछले हफ्ते मुंबई ले गई थी। विभव कुमार ने गिरफ्तारी से पहले विभव ने मोबाइल फॉर्मेट कर दिया था। पुलिस को शक है कि उसने किसी शख्स को डेटा ट्रांसफर करने के बाद फोन फॉर्मेट किया होगा। पुलिस ने विभव का फोन, लैपटॉप, अरविंद केजरीवाल के CCTV फुटेज को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा है।

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सीएम के कॉल रिकॉर्ड की जांच की मांग

नेशनल कमिशन फॉर वुमन (NCW) की जांच में सामने आया है कि विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को सीएम आवास पहुंचने के बाद बुलाया था। NCW का कहना है कि सीएम सहित केस से जुड़े तमाम लोगों की कॉल डिटेल्स की जांच होनी चाहिए। इससे ये पता लगेगा कि विभव कुमार ने किसके कहने पर स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस बुलाया था।

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