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Ashoknagar Section 144 implemented : एमपी के इस जिले में लगी धारा 144, इसीलिए लिया फैसला

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Bansal News
Ashoknagar Section 144 implemented : एमपी के इस जिले में लगी धारा 144, इसीलिए लिया फैसला

अशोकनगर। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में धारा 144 लगा दी गई है। यहां सोसल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर रैली, जुलूस और प्रदर्शन के साथ ही भी आम सभाओं पर भी प्रतिबंध रहेगा। बता दें कि यह फैसला एसपी के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने लिया है। कलेक्टर ने धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। बताया गया कि विधायक के जाति प्रमाण पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद धारा 144 लागू की गई है।

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आदेश के मुताबिक कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आर.उमामहेश्‍वरी द्वारा पुलिस अधीक्षक अशोकनगर के प्रतिवेदन के आधार पर आगामी समय में विभिन्न साम्‍प्रदायिक संगठनों के द्वारा जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जिला अशोकनगर के सम्पूर्ण राजस्व क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्तिगत / संस्था / राजनैतिक दल / संगठन इस आदेश के जारी होने के दिनांक से सम्पूर्ण जिला अशोकनगर की राजस्व सीमाओं में सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति लिए बगैर किसी प्रकार के सार्वजनिक जुलूस, रैली, प्रदर्शन आम सभा धरना प्रदर्शन आदि नहीं होंगे। जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि‍ विस्तारक यंत्र, डोल, धमाकों, वाययंत्रों का उपयोग बिना अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति नहीं किया जायेगा। लोक प्रशांती बनाये रखने एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आग्नेय शस्त्रों एवं अन्य घातक हथियारों के प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया गया है।

आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाटसऐप इन्सटाग्राम, टविटर एवं अन्य ऐप्लीकेशन आदि के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश, चित्र, वीडियो एवं ऑडियो मैसेज प्रेषित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर धार्मिक / सामाजिक / व्यक्तिगत / जाति या संप्रदाय से संबंधित आपत्तिजनक एवं अश्लील संदशों को प्रेषित नहीं करेगा।जिले की सम्पूर्ण राजस्व क्षेत्रों में फसल की नरवाई को जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। बोरवेल खनन के उपरांत बोरवेल के होल (गड्डा) / केसिंग पाईप को खुला छोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। यदि संबंधित के द्वारा ऐसा किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अधीन एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह आदेश सार्वजनिक माध्यमों इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / संगठन / संस्था / समूह पर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला अशोकनगर की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रों में 12दिसम्‍बर 2022 से आगामी आदेश तक लागू रहेगा।

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