मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्रूज शिप ड्रग रेड मामले में आर्यन खान को जमानत दी। इसके साथ ही, बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्रूज शिप ड्रग रेड मामले में मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत दी।गौरतलब है कि आर्यन खान को तीन अक्टूबर को गोव जा रही क्रूज शिप पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। इस समय वह न्यायिक हिरासत में हैं। आर्यन को मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा गया है। मजिस्ट्रेट की अदालत से पिछले सप्ताह जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने विशेष न्यायाधीश की अदालत मे याचिका की थी। एनसीबी ने हलफनामे में कहा, ‘‘प्रथमदृष्टया पता चला कि आरोपी संख्या-एक (आर्यन खान) ने आरोपी संख्या- दो (अरबाज मर्चेंट) और आरोपी संख्या-दो के स्रोतो से मादक पदार्थ खरीदा उनके पास से छह ग्राम चरस बरामद किया गया जो उन्होंने होशो-हवास में रखा था।’’
एजेंसी ने बताया कि जांच के दौरान मिली सामग्री से खुलासा होता है कि आर्यन खान की मादक पदार्थ की गैर कानूनी खरीद और विपणन में भूमिका है। एनसीबी ने बताया कि अबतक की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी अक्षित कुमार और शिवराज हरीजन ने आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को चरस की आपूर्ति की। एनसीबी ने कहा, ‘‘ मामले में आवेदक (आर्यन खान) की भूमिका और संलिप्तता एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थ की अवैध तस्करी सहित गंभीर अपराध है। ऐसा लगता है कि इस आवेदक का अन्य आरोपियों के साथ गठजोड़ था।’’ एजेंसी ने कहा कि सभी आरोपी आपस में जुड़े हैं, ऐसे में प्रत्येक आरोपी की भूमिका अलग-अलग करना संभव नहीं हैं।
गौरतलब है कि अदालत अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धामेचा, नुपुर सतीजा, अक्षित कुमार, मोहक जायसवाल, श्रेयास अय्यर और अविन साहू की जमानत याचिका पर भी सुनवाई कर रही है। अबतक इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।