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Delhi News: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। उन्होंने जेल जाने से पहले कहा कि मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कब वापस आऊंगा। वहां मेरे साथ क्या-क्या होगा, मुझे नहीं पता। वे नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद जेल चले गए।
एग्जिट पोल पर क्या बोले केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने एग्जिट पोल को लेकर कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल कल सामने आए। लिखकर ले लीजिए, ये सभी एग्जिट पोल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल ने राजस्थान में बीजेपी को 33 सीटें दी थीं, जबकि वहां सिर्फ 25 सीटें हैं। असली मुद्दा ये है कि उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा ? उन पर दबाव बनाया गया होगा।
जेल जाने से पहले केजरीवाल ने क्या किया ?
सीएम अरविंद केजरीवाल जेल जाने से पहले दोपहर में राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने हनुमान मंदिर में दर्शन किए, फिर आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुंचे।
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इसके बाद मुख्यमंत्री को आज यानी 2 जून को जेल में सरेंडर करना था। दिल्ली की राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट ने शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं, लेकिन अपना आदेश 5 जून तक के लिए उन्होंने सुरक्षित रख लिया था।
उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, दिल्ली सीएम को 1 जून तक अंतरिम दी गई थी। इसके बाद उन्हें 2 जून को जेल प्रशासन के समक्ष सरेंडर करना था। बता दें कि CBI और ED के मामलों की स्पेशल जज कावेरी बावेजा के सामने भी अरविंद केजरीवाल के वकील ने यह तथ्य को रखा था।
5 जून को आएगा फैसला
दिल्ली सीएम के वकील सीनियर एडवोकेट एन. हरिहरन ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वह अपना आदेश सुना दें, वरना इस अंतरिम जमानत याचिका का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सीनियर एडवोकेट की इस दलील पर जज नहीं मानीं और बोलीं कि फैसला 5 जून को ही सुनाया जाएगा।
वहीं, दिल्ली सीएम केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। इसमें एक याचिका में नियमित जमानत की मांग की है, तो वहीं, उनकी दूसरी याचिका में स्वास्थ जांच को लेकर 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की गई है। सीएम की नियमित जमानत याचिका पर 7 जून को सुनवाई होनी है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
'किडनी की बीमारी नहीं है, सब फेक है'
प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दलीलें पेश कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट के सामने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया। अडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह की किडनी की बीमारी नहीं है। यह सब फेक है।
वहीं, अगर उन्हें किसी भी तरह की जांच की आवश्कता होती है तो हम जेल में भी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही अधिक जरूरत होने पर उन्हें यदि किसी टेस्ट की जरूरत होगी तो हम जेल में सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे। जरूरत पड़ने पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी ले जाएंगे।
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