Article 370 Hearing: अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत में विलय के बाद से जम्मू-कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई।
अनुच्छेद 370 को बेअसर कर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के पांचवें दिन यानी गुरुवार (10 अगस्त) को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अहम टिप्पणी की।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने की अहम टिप्पणी
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत में विलय के बाद से जम्मू-कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई। यह सही है कि राज्य के कुछ विषयों पर संसद कानून नहीं बना सकता था, लेकिन इससे भारत के साथ जम्मू-कश्मीर के संबंध पर कोई असर नहीं पड़ता। भारत में विलय का मतलब ही यही था कि जम्मू-कश्मीर ने अपनी संप्रभुता भारत को सौंप दी।
जफर शाह ने पेश की दलील
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह टिप्पणी जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील जफर शाह की दलीलों को सुनते हुए की। जफर शाह का कहना था कि जम्मू-कश्मीर को ‘संवैधानिक स्वायत्तता’ हासिल थी। संसद से पारित हर कानून वहां लागू नहीं हो सकता था।
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