नई दिल्ली। अगर आपका भी बैंक April New Rules Aleart और पोस्ट आफिस में खाताधारक हैं तो आपके लिए ये जरूरी खबर है। दरअसल 1 अप्रैल से पीएनबी और पोस्ट आफिस अपने नियमों में बदलाव करने जा रहा है। एक तरफ पोस्ट आफिस अपनी कुछ स्कीमों पर कैश ब्याज की सुविधा बंद कर रहा है तो दूसरी ओर पीएनबी भी चेक पेंमेंट के नियमों में नए नियम लागू करने वाला है। आप भी जान लें क्या ये वे नियम।
पीएनबी में 4 अप्रैल से बदलने वाले हैं ये नियम —
आपको बता दें पीएनबी चेक क्लियर से संबंधित नियमों में 4 अप्रैल से बदलाव करने जा रहा है। जिसके अनुसार अब इसके लिए पीपीएस अनिवार्य कर दिया गया है। पीपीएस यानि पॉजिटिव पे सिस्टम। आपको बता दें कि पीपीएस एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी मदद से चेक पेमेंट बेहद सुरक्षित हो जाता है। साथ ही इसके क्लियरेंस में भी कम समय लगता है। ये पीपीएस कन्फर्मेशन को फ्रॉड पकड़ने वाले टूल के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें इसे लेकर पहले ही आरबीआई ने निर्देश दिए थे। जिसे बैंकों द्वारा 1 जनवरी 2022 से इसे लागू कराया जाना था।
पोस्ट आफिस में 1 अप्रैल से होंगे ये बदलाव
मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट या टाइम डिपॉजिट खाता जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेशक को अनिवार्य रूप से पोस्ट ऑफिस बचत खाता या बैंक खाता खोलना होगा. MIS, SCSS, TD अकाउंट पर इंट्रस्ट केवल अकाउंटहोल्डर्स के Post Office बचत खाते या बैंक खाते में 1 अप्रैल 2022 से जमा किया जाएगा। दरअसल अगर कोई अकाउंट होल्डर 31 मार्च 2022 तक सेविंग अकाउंट को MIS, SCSS, TD अकाउंट से लिंक नही करता है, तो बकाया इंट्रस्ट की पेमेंट केवल पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में क्रेडिट या चेक के जरिए की जाएगी। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 1 अप्रैल से मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन बचत योजना खाता या TD Acoount में कैश में ब्याज भुगतान नहीं किया जाएगा।
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