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CG Professor Bharti: सरकारी यूनिवर्सिटी राजनांदगांव में विभिन्न पदों पर आई भर्ती, ऐसे करें आवेदन, इतने पद हैं खाली

Chhattisgarh Professor Bharti Update: छत्‍तीसगढ़ में प्रोफेसर भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।

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Kalpana Madhu
CG Professor Bharti: सरकारी यूनिवर्सिटी राजनांदगांव में विभिन्न पदों पर आई भर्ती, ऐसे करें आवेदन, इतने पद हैं खाली

Chhattisgarh Professor Bharti Update: सरकारी दिग्विजय यूनिवर्सिटी, राजनांदगांव के विभिन्न विषयों के प्राध्यापकों एवं सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों के लिए के लिए योग्य एवं निर्धारित योग्य आवेदकों से अतिथि व्याख्याता (guest lecturer)और अतिथि शिक्षण सहायक (guest teaching assistant) के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।

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आवेदक अपने सभी प्रमाणपत्रों एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन 23 जुलाई को शाम 5 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक के द्वारा  प्रस्तुत कर सकते हैं।

ये है शैक्षणिक योग्यता

अतिथि शिक्षण सहायक / ग्रंथालय सहायक / खेल सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु scheduled caste, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों (Scheduled Tribe and Disabled candidates) के लिये पोस्ट-ग्रेजुएट स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए ।

भर्ती के लिए आयु सीमा

अतिथि व्याख्याता (guest lecturer) / अतिथि शिक्षण सहायक (guest teaching assistant) अधिकतम 65 वर्ष तक, अतिथि ग्रंथपाल (guest librarian), अतिथि क्रीड़ा अधिकारी (guest sports officer) एवं अतिथि ग्रंथालय सहायक (guest library assistant), क्रीड़ा सहायक (sports assistant) के लिए अधिकतम 62 वर्ष तक की उम्र होनी चाहिए ।

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कब तक कर सकते हैं आवेदन 

आवेदक अपने सभी प्रमाणपत्रों एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन 23 जुलाई को शाम 5 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

खाली पदों की डिटेल 

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ऐसे करना होगा आवेदन

आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट-ग्रेजुएट, SET/ NET, M.Phil / PHD और अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी।

23 जुलाई तक कार्यालय के समय के अनुसार  डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

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अभी आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है । आगे आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार चेंज होगा ।

अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी ।

प्राप्त आवेदनों की अंतिम मेरिट सूची का 26 जुलाई कों विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा । महाविद्यालयों की वेबसाईट नहीं होने पर संबंधित जिले के महाविद्यालय की वेबसाईट में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाइट में पूरी  जानकारी भी अपलोड की जाएगी।

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मेरिट लिस्ट का प्रकाशन 1 अगस्त को किया जाएगा जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा नोटिस बोर्ड पर किया जायेगा ।

आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस / न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में शिकायत / कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।

आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में चयनित जगह पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस समय में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

गेस्ट लेक्चरर एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा ।

आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर कॉरेस्पोंडेंस का पता विश्वविद्यालय / प्राचार्य, सरकारी दिग्विजय यूनिवर्सिटी राजनांदगांव (छ.ग.) एवं आवेदित विषय/पद आवशयक रुप से लिखे ।

इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए किए गए गेस्ट लेक्चरर एवं अन्य को विश्वविद्यालयीन / महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा (statutory definition) के अंतर्गत लोक-सेवक नहीं कहलायेंगे ।

संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जाएगी |

इन्हें हमेशा अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नही होंगे।

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