Anuppur Collector Vs MP High Court: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए अनूपपुर जिले के कलेक्टर का वो आदेश रद्द कर दिया, जिसमें वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी प्रहलाद सिंह टेकाम को उनके पद से हटा दिया गया था। कोर्ट ने साफ किया कि यह फैसला राजनीतिक दबाव में लिया गया और यह नियमों के खिलाफ है।
Anuppur Collector Vs MP High Court: बीजेपी नेता की चिट्ठी बनी वजह
प्रहलाद सिंह टेकाम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उन्हें अनूपपुर के कलेक्टर ने पुष्पराजगढ़ में वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी के पद से हटा दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हीरा सिंह श्याम की सिफारिश पर हुई। श्याम ने मार्च महीने में कलेक्टर को पत्र लिखकर राम किशोर पटेल को प्रहलाद सिंह की जगह नियुक्त करने की मांग की थी।
एक ही अधिकारी को दो-दो जगह की जिम्मेदारी
हैरानी की बात यह है कि जिस राम किशोर पटेल की सिफारिश की गई थी, वो पहले से ही कोतमा में इसी पद पर तैनात थे। लेकिन कलेक्टर ने उन्हें पुष्पराजगढ़ की भी जिम्मेदारी दे दी, यानी एक ही अधिकारी को दो जगहों की कमान सौंप दी गई।
Anuppur Collector Vs MP High Court: हाईकोर्ट ने दी राहत
जस्टिस डी. डी. बंसल की सिंगल बैंच ने मामले की सुनवाई के बाद कलेक्टर के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने यह माना कि अधिकारी का तबादला राजनीति से प्रेरित था, जो प्रशासनिक नियमों के खिलाफ है। साथ ही कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता का पक्ष
प्रहलाद सिंह टेकाम की तरफ से इस केस की पैरवी एडवोकेट गोपाल सिंह बघेल ने की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि बिना किसी विभागीय जांच या कारण बताए सिर्फ राजनीतिक दबाव में टेकाम को हटाया गया, जो पूरी तरह अनुचित है।
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