Amit Malviya Arnab Goswami Case: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी के खिलाफ बेंगलुरु में FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि दोनों ने जानबूझकर झूठी और भ्रामक सूचना साझा की है।
कौन सी धाराओं में मामला दर्ज हुआ?
यह मामला हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) की लीगल सेल के प्रमुख श्रीकांत स्वरूप बीएन की शिकायत पर दर्ज किया गया है। FIR में दोनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 192 (दंगा भड़काने के इरादे से झूठी जानकारी देना) और धारा 352 (जानबूझकर अपमान के जरिए शांति भंग करने का प्रयास) के तहत केस दर्ज हुआ है।
आरोप: गलत तरीके से कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश
शिकायत में कहा गया है कि मालवीय और गोस्वामी ने तुर्की के इस्तांबुल स्थित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) का कार्यालय बताकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की। श्रीकांत स्वरूप ने इसे एक सुनियोजित और आपराधिक अभियान बताया, जिसका मकसद कांग्रेस पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाना था।
राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतंत्र पर हमला बताया गया
शिकायतकर्ता के अनुसार, इस तरह की झूठी सूचनाओं का प्रसार न केवल जनता को भ्रमित करता है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सामाजिक सौहार्द के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है। उनका दावा है कि इन गतिविधियों से भारत और तुर्की के बीच तनावपूर्ण कूटनीतिक संबंधों को और अधिक नुकसान पहुंच सकता है।
कई एजेंसियों से त्वरित कार्रवाई की मांग
श्रीकांत स्वरूप ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों से इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखने और आपातकालीन स्थिति के रूप में कार्रवाई करने की अपील की है।
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