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हाइलाइट्स
- 23 महीने बाद आजम खान सीतापुर जेल से रिहा
- सीतापुर में धारा 163 लागू
- कार्यकर्ताओं की 25 गाड़ियों का कटा चालान
Azam Khan Release: उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर विधायक आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं। आजम खान करीब 23 महीने के बाद जमानत पर जेल से बाहर निकले हैं। खान की रिहाई के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तय है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने सीतापुर में धारा 163 लागू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, सपा नेता आजम खान सीतापुर जेल से रिहाई के बाद सीधा रामपुर के लिए रवाना हो गए, इस दौरान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और अदीब आजम मौजूद थे। खान की रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि योगी सरकार ने गलत तरीके से आजम खान को जेल में बंद किया था। हम अदालत का शुक्रिया अदा करते हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है।
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आजम खान के वकील के मुताबिक, सपा नेता 55 लंबित मामलों में अदालत से रिहाई के परवाने सीतापुर जेल भेजा गया था। मोहम्मद आजम खान के स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट से लगभग 55 और बाकी परवाने दूसरी कोर्ट भेजे गए थे। वहीं खान की रिहाई पर यूपी महिला आयोग की अध्यक्षा अपर्णा यादव ने कहा कि ये फैसला कोर्ट का है। इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है।
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रिहाई के अखिलेश यादव का पहला रिएक्शन
सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान की रिहाई पर मैं इसके लिए न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं। हम समाजवादियों को विश्वास था कि न्यायालय न्याय करेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भाजपा द्वारा कोई भी झूठा मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा और कोई अन्याय नहीं होगा, एक अधिकारी को लगातार सेवा विस्तार दिया जा रहा था। यह समाजवादियों के लिए खुशी की बात है कि वह रिहा हो गए हैं।
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कार्यकर्ताओं की 25 गाड़ियों का कटा चालान
गौरतलब है कि रामपुर विधायक आजम खान के खिलाफ़ 104 मुकदमें दर्ज हैं। जिसमें रामपुर में ही 93 मामले दर्ज हैं। जमीन और राजस्व के केस में 11, मजिस्ट्रेट कोर्ट में 59, सेसन कोर्ट में 19 और अन्य जिलों में 03, साथ ही 12 ऐसे मामले हैं जिनमें फैसला हो चुका है। 5 दिन पहले हाईकोर्ट ने उन्हें बीयर बार पर कब्जे से जुड़े मुकदमे में जमानत दी थी। तभी पुलिस ने शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएं जोड़ दीं। वहीं आजम खान को जेल से रिहा कराने के लिए 200 कार्यकर्ता जेल पहुंचे थे। पुलिस ने 25 कार्यकर्ताओं की गाड़ियों का चालान भी काट दिया ये सब ऐसी गाड़ियां थी जो नो- पार्किंग जोन में खड़ी की गई थीं।
Supreme Court Comment On Defamation: सुप्रीम कोर्ट बोला-समय आ गया है कि मानहानि के मामलों को क्रिमिनल ऑफेंस से हटाया जाए
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Supreme Court Comment On Defamation: 22 सितंबर, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अब समय आ गया है कि मानहानि के मामलों को क्रिमिनल ऑफेंस से हटाया जाए। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि ये कानून सही है और मानहानि का अधिकार भी जीवन के अधिकार का हिस्सा है। उस वक्त IPC की धारा 499 के तहत मानहानि अपराध थी। अब ये धारा बदल गई है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत ये अब भी मानहानि को अपराध मानती है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें
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