हाइलाइट्स
- अब कैदी की रिहाई के लिए एक जमानतदार ही काफी
- गरीब कैदियों को बेल में मिली बड़ी राहत
- गिरफ्तारी बिना चार्जशीट पर सीधी जमानत
Allahabad High Court News 2025: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक ऐतिहासिक और राहत देने वाला फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब कैदी की रिहाई के लिए दो जमानतदार (Bail Surety) की जरूरत नहीं होगी, बल्कि केवल एक जमानतदार पर भी आरोपी को जेल से रिहा किया जा सकता है। कोर्ट ने यह फैसला उन कैदियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए दिया है, जो धनाभाव और जमानतदार की कमी के कारण लंबे समय तक जेल में बंद रहते हैं।
गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को राहत
न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने यह आदेश गोरखपुर की बच्ची देवी की अर्जी पर दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति इस तरह की है कि वह दो जमानतदार नहीं जुटा सकता, तो मजिस्ट्रेट या संबंधित न्यायालय संतुष्टि के आधार पर एक जमानतदार पर ही बेल मंजूर कर सकते हैं। साथ ही जमानत बॉन्ड राशि भी आरोपी की वित्तीय क्षमता के अनुसार तय की जानी चाहिए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जिम्मेदारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई आरोपी 7 दिनों के भीतर जमानतदार पेश नहीं कर पाता है, तो जेल अधीक्षक को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सचिव को सूचना देनी होगी, ताकि उसकी रिहाई के लिए वकील की व्यवस्था की जा सके। यदि आरोपी पर कई राज्यों में मामले दर्ज हैं, तो अदालत गिरीश गांधी बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार उसे तुरंत रिहा करेगी।
सभी जिला न्यायाधीश और पुलिस अधिकारियों को निर्देश
कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि इस आदेश की प्रति मुख्य न्यायाधीश को भेजी जाए ताकि नए दिशानिर्देश जारी करने पर विचार किया जा सके। साथ ही रजिस्ट्रार (अनुपालन) को आदेश दिया गया कि यह फैसला सभी जिला न्यायाधीशों, पुलिस महानिदेशक (DGP), अपर महानिदेशक (ADG) अभियोजन और न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ को भेजा जाए, ताकि इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
बिना गिरफ्तारी चार्जशीट पर सीधे जेल भेजने पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसे आरोपियों को सीधे न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में न भेजा जाए जिन्हें जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया हो। यदि पुलिस ने गिरफ्तारी के बिना चार्जशीट (Charge Sheet) दाखिल की है, तो ट्रायल कोर्ट आरोपी को बिना अलग से बेल एप्लीकेशन (Bail Application) मांगे सीधे जमानत बॉन्ड पर रिहा कर सकता है।
गिरीश गांधी केस का उदाहरण
गिरीश गांधी के खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज थे और सभी में उन्हें बेल मिल चुकी थी, लेकिन वह केवल 2 जोड़ी जमानतदार ही पेश कर पाए। बाकी मामलों के लिए 22 जमानतदार की कमी के कारण उन्हें जेल में रहना पड़ा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 13 मुकदमों में केवल 2 जोड़ी जमानतदार पर ही रिहा किया जाए। यही उदाहरण हाईकोर्ट ने अपने फैसले में दोहराया।
बच्ची देवी को भी मिली राहत
गोरखपुर निवासी बच्ची देवी की दुकान कृष्णा हार्डवेयर पेंट्स सेंटर से 2021 में नकली एशियन पेंट्स बरामद होने पर उन पर धोखाधड़ी, कॉपीराइट एक्ट समेत कई आरोप लगाए गए थे। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया था। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि वे ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होकर बेल बॉन्ड भरें और जब तक विशेष परिस्थिति न हो, उन्हें हिरासत में न लिया जाए।
UP Weather Today: 15 अगस्त को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में हल्की बारिश के आसार, किसानों को बाढ़ से राहत
स्वतंत्रता दिवस के दिन उत्तर प्रदेश में मौसम सुहाना बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि 15 अगस्त को पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों और पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि, इस दिन UP में भारी बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें