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Allahabad High Court: पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में हाईकोर्ट का आदेश-भर्ती बोर्ड के सचिव अभ्यर्थियों को बताएं उनके अंक

UP Police Constable Recruitment Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में शामिल याचियों को उनके प्राप्तांक देने का आदेश जारी किया है। याचियों का आरोप है कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और नियमों का उल्लंघन हुआ।

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Shaurya Verma
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हाइलाइट्स

  • हाईकोर्ट ने भर्ती बोर्ड को अंक देने का आदेश दिया
  • याचियों ने नियमों के उल्लंघन का लगाया आरोप
  • कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर दिया
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UP Police Constable Recruitment Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा में शामिल याचियों को उनके प्राप्तांक की जानकारी उपलब्ध कराए। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने मोहित सिंह और 10 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।

अभ्यर्थियों की आपत्ति और तर्क

याचियों के अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय ने अदालत में तर्क दिया कि उनके मुवक्किलों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी, फिर भी उन्हें शारीरिक परीक्षण (मेडिकल) के लिए नहीं बुलाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और नियमों का उल्लंघन हुआ है।

भर्ती प्रक्रिया का विवरण और विवाद

गौरतलब है कि 60,244 कांस्टेबल पदों के लिए करीब 45 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। लिखित परीक्षा में 1,72,000 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया और शारीरिक दक्षता परीक्षण के बाद 1,27,000 अभ्यर्थी सफल हुए। परिणाम 13 मार्च को जारी किया गया, लेकिन याचियों का कहना है कि 2017 की भर्ती नियमावली की जगह 2015 की नियमावली के अनुसार कार्यवाही की गई, जो नियम विरुद्ध है। साथ ही, उन्हें उनके लिखित परीक्षा में मिले अंक भी नहीं बताए गए।

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सरकारी पक्ष की दलील और अदालत की प्रतिक्रिया

वहीं, सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा कि याचियों के अतिरिक्त किसी अन्य ने इस संबंध में शिकायत नहीं की है और सभी को अंक दिए गए हैं। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब याचियों ने औपचारिक रूप से शिकायत की है, तो उन्हें भी नियमों के तहत अंक उपलब्ध कराए जाएं।

कोर्ट का अंतिम आदेश

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि याची चार सप्ताह के भीतर संबंधित आवेदन करें, जिसके बाद भर्ती बोर्ड के सचिव उन्हें छह सप्ताह के अंदर उनके प्राप्तांक की जानकारी मुहैया कराएं। अदालत के इस निर्णय को भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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