हाइलाइट्स
- अलीराजपुर में शिक्षा विभाग के बाबू के घर ED का छापा।
- बाबू कमल राठौर पर 20 करोड़ के गबन का आरोप।
- तीन रिश्तेदारों सहित 6 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई।
MP ED Raid: मध्य प्रदेश अलीराजपुर में शिक्षा विभाग के बाबू कमल राठौर समेत उनके तीन रिश्तेदारों के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की है। शिक्षा विभाग के लेखा सहायक कमल राठौर पर 20.36 करोड़ रुपए के फर्जी भुगतान करने का आरोप है। केंद्रीय एजेंसी ने यह कार्रवाई मंगलवार सुबह 9 बजे से शाम तक की। ईडी ने कमल राठौड़ के साथ ही उनके रिश्तेदार के ठिकानों पर दबिश दी। टीम ने छह अलग-अलग स्थानों कार्रवाई की, आम्बुआ में उनके साले विकास रमेशचंद राठौड़, नितेश चांदमल और कट्ठीवाड़ा में दो अन्य स्थानों पर छापा मारा।
बाबू पर 20 करोड़ के गबन का आरोप
दरअसल, कट्ठीवाड़ा में शिक्षा विभाग के बाबू कमल राठौर पर 20 करोड़ 36 लाख रुपए के गबन का आरोप है। जांच में सामने आया कि 135 खातों में फर्जी भुगतान किए गए, जिनमें से 35 खाते रिश्तेदारों के नाम पर थे। इस मामले में अगस्त 2023 में कोष व लेखा विभाग ने जांच शुरू की थी।
जांच में कोष एवं लेखा विभाग ने DDO Code 4902506054 के तहत संदिग्ध भुगतान पकड़े गए थे। जांच में 20 करोड़ 36 लाख 12 हजार 727 रुपए की गड़बड़ी मिली थी। यह भी पाया गया कि कमल राठौर के अलीराजपुर में 12 से अधिक मकान हैं, जबकि इंदौर में उनके दो बंगले हैं, जिनकी कीमत करीब 7‑8 करोड़ बताई गई है।
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छह वर्षों का ऑडिट हुआ
वित्तीय वर्ष 2018‑19 से 2023‑24 तक की खाता जांच की गई। इनमें एक से अधिक कर्मचारी, वेंडर और लाभार्थियों के नाम जोड़े गए थे। कुल 135 खातों में फर्जी भुगतान की पुष्टि हुई है। जांच में यह पता चला कि डीडीओ कोड नंबर (4902506054) से जुड़े खाते से करोड़ों रुपए ऐसे लोगों को दिए गए, जो सरकारी कर्मचारी या अधिकृत वेंडर नहीं थे। बाद में इन खातों से पैसे निकाल लिए गए।
रिश्तेदारों के खातों में भेजे पैसे
जांच में 135 संदिग्ध बैंक खातों का पता चला, जिनमें से 35 खातों में “राठौर” उपनाम वाले लोगों के नाम हैं। ये सभी कमल राठौर के परिवार और करीबी रिश्तेदार हैं। उन्होंने सरकारी खाते से अपनी पत्नी, पिता और अन्य रिश्तेदारों के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करवा दिए। बता दें कि कमल राठौड़ लंबे समय से कठ्ठीवाड़ा में बतौर लेखापाल के पद पर तैनात हैं। जबकि वह शिक्षाकर्मी हैं। कमल राठौर के खिलाफ पहले ही धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात की धाराओं में मामला दर्ज हो चुका है। उन्हें इस मामले में कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। कलेक्टर ने आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे।
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