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Petrol Diesel Restrictions: इस राज्य में पेट्रोल-डीजल की खरीद-बिक्री पर लगी पाबंदियां, सरकार ने तय की लिमिट

Petrol Diesel Restrictions in This State: त्रिपुरा सरकार ने राज्य में परिस्थितियों की वजह से पेट्रोल-डीजल की खरीदारी पर कुछ पाबंदिया लगाई हैं।

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Kalpana Madhu
Petrol Diesel Restrictions: इस राज्य में पेट्रोल-डीजल की खरीद-बिक्री पर लगी पाबंदियां, सरकार ने तय की लिमिट

Petrol Diesel Restrictions in This State: त्रिपुरा सरकार ने राज्य में कुछ आकस्मिक परिस्थितियों की वजह से पेट्रोल-डीजल की खरीदारी और बिक्री पर कुछ पाबंदिया लगाई हैं।

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त्रिपुरा सरकार ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल बेचने-खरीदने की सीमा तय कर दी है।  एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि राज्य में त्रिपुरा तक आने वाली मालगाड़ियों के आने में दिक्कत की वजह से ईंधन के भंडार में आई कमी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है।

असम में लैंडस्लाइड की वजह से त्रिपुरा में मालगाड़ियां रुकीं

दरअसल असम के जतिंगा में बड़े पैमाने पर हुए landslide के कारण त्रिपुरा आने वाली मालगाड़ियां बाधित हो गई हैं।  मरम्मत कार्य के बाद 26 अप्रैल को यात्री ट्रेन की सेवा बहाल कर दी गई थी, लेकिन जतिंगा के रास्ते ट्रेन सेवा रात को अब भी स्थगित है।

जानें राज्य में पेट्रोल-डीजल की खरीदारी और बिक्री के नए नियम (आंशिक समय के लिए)

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Food and Civil Supplies Department द्वारा जारी आदेश के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की बिक्री के लिए कुछ लिमिट तय की गई हैं जो इस तरह हैं-

टू-व्हीलर व्हीकल रोजाना 200 रुपये और फोर व्हीकल व्हीकल 500 रुपये डेली तक का पेट्रोल खरीद सकेंगे। "

आदेश में पेट्रोल पंपों से कहा गया है कि वे एक दिन में एक बस को सिर्फ 60 लीटर डीजल ही बेच सकते हैं।

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मिनी बस और ऑटो रिक्शा और तिपहिया वाहनों के लिए यह लिमिट क्रमश: 40 और 15 लीटर रोजाना होगी।

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