हाइलाइट्स
- रेडियम एवं रिफ्लेक्टर की अनुमति पर ADG ने लिया एक्शन
- रेडियम एवं रिफ्लेक्टर की आड़ में कर रहे थे अवैध वसूली
- तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी
MP News: मध्यप्रदेश के कुछ जिलों में बढ़ते निजी व्यक्तियों को वाहनों में रेडियम एवं रिफ्लेक्टर लगाए जाने पर पुलिस आयुक्त ने आदेश जारी किया है। अति. पुलिस महानिदेशक (ADG) अनिल कुमार गुप्ता ने एक लेटर को जारी कर इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त और भविष्य में इस तरह की अनुमति देने को मना किया है।
दरअसल, कुछ दिन पहले निजी व्यक्तियों को उनके वाहनों पर रेडियम एवं रिफ्लेक्टर लगाने की अनुमति पुलिस अधीक्षकों द्वारा प्रदान की गई थी, जिसके बाद यह मामला पुलिस अति. पुलिस महानिदेशक (ADG) के समक्ष आया, जिसके बाद वह इसपर कार्यवाही करते हुए पुलिस अधीक्षक के इन निर्देश को तत्काल निरस्त कर दिया और सख्त आदेश दिए की भविष्य में इस तरह की कोई अनुमति प्रदान नहीं की जाए। साथ ही जो भी व्यक्ति इस तरह की कार्यवाही करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ वैद्यानिक कार्यवाही की जाएगी।
क्या है मामला?
दरअसल, बीते दिनों मैहर एसपी सुधीर अग्रवाल ने यह सर्शत अनमुति दो जुलाई को ग्वालियर के धीरेंद्र सिंह राजावत के पक्ष में रेडियम रिफ्लेक्टर, रेडियम टेप लाइन और हेड लाइट ब्लैक करने के लिए जारी की थी। इसको लेकर यह भी कहा गया था कि यह कार्य पुलिस की निगरानी में किया जाएगा और इस दौरान किसी भी तरह की यातायात बाधित नहीं होना चाहिए।
इस कार्य को अपने आप किया जाएगा और किसी भी तरह की अवैध वसूली नहीं की जाएगी। साथ ही इस कार्य को एक माह के अभियान की तरह चला कर पूरा करने की भी रियायत भी बसूलीबाजों को दी और यह भी स्पष्ट किया था कि शिकायत आने पर उनपर एक्शन भी लिया जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह आदेश या अनुमति किसी निजी संस्था अथवा व्यक्ति को नहीं दिए जा सकते। साथ ही हाइवे पर चेकिंग कर रिफ्लेक्टर जांचना और उसके पैसे वसूलना अवैध है। एनएच पर जिग्जैक पॉइंट भी निजी लोगों द्वारा नहीं बनाए दा सकते हैं।
मैहर एसपी ने दी जानकारी
मीडिया को जानकारी देते हुए मैहर एसपी सुधीर कुमार अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने हाइवे पर एक्सीडेंट होते हैं। हादसे न हों इसलिए रेडियम लगाने की अनुमति दी गई थी। मगर सोशल मीडिया पर इस काम और अनुमति की आड़ में अवैध वसूली और अनियमितता की शिकायतें मिलने पर इसे तत्काल निरस्त कर दिया गया था।
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