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Action Against Chandramoli Shukla: हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर को RTI में जानकारी नहीं देना पड़ा महंगा, लगा 5 हजार का जुर्माना, कार्रवाई के लिये GAD को लिखा

Action against Chandramoli Shukla: RTI में जानकारी नहीं देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने 5 हजार का जुर्माना लगाया है।

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Rahul Sharma
Action Against Chandramoli Shukla: हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर को RTI में जानकारी नहीं देना पड़ा महंगा, लगा 5 हजार का जुर्माना, कार्रवाई के लिये GAD को लिखा

   हाइलाइट्स

  • ग्वालियर के सीनियर सिटीजन ने लगाया था RTI आवेदन
  • आयोग के आदेश के बाद भी हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर नहीं दे रहे थे जानकारी
  • राज्य सूचना आयुक्त ने कार्रवाई के लिये GAD के प्रमुख सचिव को लिखा
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Action Against Chandramoli Shukla: मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल यानी हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर चंद्रमौली शुक्ला को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी नहीं देना महंगा पड़ गया।

आरटीआई में जानकारी नहीं देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने कमिश्नर चंद्रमौली शुक्ला ( Action Against Chandramoli Shukla) पर 5 हजार का जुर्माना लगाया है।

राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने चंद्रमौली शुक्ला  के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। इसके लिये सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है।

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   ये है पूरा मामला

ग्वालियर के सीनियर सिटिजन अपीलार्थी जयकुमार जैन ने एक आरटीआई आवेदन 1 फरवरी 2021 को मप्र गृह निर्माण मण्डल, ग्वालियर में दायर की थी।

उन्होंने महाराजबाड़ा से हटाये गये व्यक्ति को किराये पर आवंटित दुकानों के रजिस्टर्ड विकय पत्र संपादित किये जाने संबंधी जानकारी चाही थी।

order 01

नियम अनुरूप ये जानकारी विभाग में ही मौजूद होनी चाहिए। जैन के RTI दायर होते ही मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कानूनी कैस होने के चलते जानकारी नहीं देने के लिए विभाग को लिखा।

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ग्वालियर के अधिकारियों ने बाद में कह दिया कि जानकारी उनके कार्यालय में रिकॉर्ड पर ही नहीं है और भोपाल हाउसिंग बोर्ड कार्यालय ( Action Against Chandramoli Shukla)  मे ही कागज मिलेंगे।

order 02

ग्वालियर कार्यालय ने भोपाल कार्यालय को जानकारी देने के लिए भी लिख दिया, लेकिन भोपाल कार्यालय के अधिकारी भी जानकारी पर चुप्पी साध गए।

   आयोग की शुक्ला की भूमिका को लेकर कड़ी आपत्ति

सूचना आयोग के जानकारी देने के आदेश की लगातार अवहेलना में विभाग के प्रमुख चंद्रमौली शुक्ला ( Action Against Chandramoli Shukla) की भूमिका पर राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई।

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Action against Chandramoli Shukla order

सिंह ने अपने आदेश में कहा कि "आयोग के समक्ष अधिकारियों का असंवेदनशील एवं गैर जिम्मेदाराना रवैया से स्पष्ट है कि मप्र गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ग्वालियर में निचले स्तर के अधिकारियों से से लेकर शीर्ष स्तर तक के अधिकारियों द्वारा नियम कायदे कानून को ताक पर रख कर के सूचना का अधिकार अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है।"

सिंह ने कहा कि शुक्ला ने ना तो जानकारी उपलब्ध कराई और ना ही आयोग के आदेश का पालन करने का कोई भी कारण उन्होंने आयोग को बताया।

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   कमिश्नर की वजह से विभाग ने अपनाया अड़ियल रवैया

राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कहा कि मप्र गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल मुख्यालय भोपाल के कमिश्नर पद पर रहते हुए चंद्रमौली शुक्ला ( Action Against Chandramoli Shukla) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की लगातार अवहेलना आयोग के समक्ष चिंता का विषय है।

सिंह ने कहा कि जब विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कानून को ताक पर रख जानकारी नहीं दे रहा है तो निचले स्तर पर उसके अधीनस्थ अधिकारी भी उसकी देखा देखी आयोग के आदेश की अवेहलना कर रहे है।

सिंह ने जानकारी नहीं मिलने के लिए शुक्ला को ही दोषी ठहराया। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि शुक्ला द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से जानकारी रोकने के कृत्य से उनके विभाग में निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा भी आयोग के आदेशों के प्रति अवमाननाकारक रवैया अख्तियार कर लिया गया है।

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   5 दिन में जानकारी देने के आदेश

राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने चंद्रमौली शुक्ला ( Action Against Chandramoli Shukla) के "कानून को ताक पर रखने" वाली कार्यशैली की निंदा करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।

साथ ही सिंह ने पांच दिन में ही RTI आवेदक को फिर से जानकारी देने के आदेश और जानकारी अगर कार्यालय से ग़ायब है तो उसका प्रतिवेदन एफिडेविट पर देने के निर्देश जारी किए हैं।

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