Aaradhya Bachchan : इन दिनों बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन की दर्ज याचिका पर आज गुरूवार को हुई सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। जिसमें कोर्ट ने कहा कि, यूट्यूब की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह की फर्जी खबरों को तुरंत हटाए और इस पर रोक लगाए। कोर्ट ने गूगल और यूट्यूब चैनलों से लिखित जवाब मांगा है। आपको बता दें कि, यूट्यूब पर सेहत को लेकर फेक न्यूज चलाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आराध्या ने याचिका दाखिल की है।
कोर्ट ने गूगल को दिया कड़ा निर्देश
यहां पर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि, गूगल IT नियम 2021 के नियमों का कड़ाई से पालन करें। वही पर इस मामले में हर बच्चे को सम्मान का अधिकार है। फिर चाहे वो किसी सेलिब्रिटी का बच्चा हो या आम व्यक्ति का। खास तौर पर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में बच्चे के बारे में गलत जानकारी का प्रसार कानून सहन नहीं करेगा। आगे भी इस तरह की फर्जी खबरों को शेयर न किया जाए। कोर्ट ने याचिका में पक्षकार बनाए गए गूगल और सभी यूट्यूब प्लेटफार्म को समन जारी किया है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि, आपके पास इन मामलों में कोई नीति क्यों नहीं है। जब आपको बताया जाता है कि इस तरह के कंटेंट यूट्यूब पर प्रसारित हो रहे हैं, तो क्या इन चीजों से निपटने का कोई तरीका नहीं होना चाहिए।
जानिए क्या है आराध्या की याचिका
यहां पर ऐश्वर्या की बेटी आराध्या ने अपने नाबालिग होने का हवाला देते हुए कोर्ट से अपील की है कि इन यूट्यूब चैनलों से उन पर बनाए गए सभी वीडियोज को हटाने का आदेश दें। उन्होंने गूगल LLC और इलेक्ट्रॉनिक्स व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय को भी इस याचिका में पार्टी बनाया है। इसके साथ ही इस याचिका को लेकर बच्चन परिवार की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है।
16 नवंबर 2011 को हुआ था आराध्या का जन्म
आपको बताते चलें कि, आराध्या बच्चन ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की लाडली बेटी है जिसका जन्म 16 नवम्बर 2011 को हुआ था। आराध्या धीरुभाई अंबानी स्कूल में पढ़ती हैं और अक्सर फिल्मी इवेंट्स में मम्मी पापा के साथ नजर आती हैं। बताया जा रहा है कि, इससे पहले भी कई मौकों पर आराध्या को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा चुका है, जिसे लेकर बच्चन परिवार नाराजगी भी जाहिर कर चुका है।