Money Laundering Case: दिल्ली के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को कोर्ट से जमानत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि अभी ट्रायल के जल्द खत्म होने के आसार नहीं हैं। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को सशर्त जमानत दी है। वे 18 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मई 2022 को अरेस्ट किया गया था। सत्येंद्र जैन ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई है।
संपत्तियों का हिसाब नहीं दे पाए थे सत्येंद्र जैन
24 अगस्त 2017 को ED ने CBI की ओर से दर्ज की गई FIR को आधार बनाकर सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच शुरू की थी। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 तक कई लोगों के नाम से चल संपत्तियां खरीदी थीं। वे ED को संपत्तियों का संतोषजनक हिसाब नहीं दे पाए थे। ED ने उनके साथ अजित प्रसाद जैन, पूनम जैन, सनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भी केस दर्ज किया था।
सत्येंद्र को पहले इलाज के लिए मिली थी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को मेडिकल कंडीशन के आधार पर सत्येंद्र जैन को 42 दिन की जमानत दी थी। 11 जुलाई को जमानत का आखिरी दिन था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हिदायत दी थी कि सत्येंद्र जैन प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, लेकिन किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। न ही वे दिल्ली के बाहर जाएंगे। जो इलाज कराएंगे, उसकी रिपोर्ट 10 जुलाई तक कोर्ट में पेश करेंगे।
मई में एक हफ्ते में 3 बार अस्पताल गए थे जैन
25 मई की सुबह, AAP नेता सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे। उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती किया गया। दोपहर में उनकी स्थिति खराब होने पर उन्हें लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल (LNJP) में शिफ्ट किया गया और ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया।
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