Aadhaar Card: असम राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार 7 सितंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है। सीएम ने स्पष्ट किया कि राज्य में आधार कार्ड बनवाने के नियमों को और कड़ा कर दिया गया है। अब आधार कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लोगों को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की एप्लीकेशन नंबर (ARN) जमा करनी होगी।\
इसके लिए सरकार एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर रही है, जिसे 1 अक्टूबर 2024 से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि NRC आवेदन रसीद नंबर की अनिवार्यता से अवैध विदेशी नागरिकों की संख्या में कमी आएगी और राज्य सरकार आधार कार्ड जारी करने के मामले में अत्यधिक सख्ती बरतेगी।
जनसंख्या से ज्यादा हैं आवेदनों की संख्या
सीएम ने कहा कि आधार कार्ड के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या राज्य की जनसंख्या से अधिक है, जो यह संकेत देता है कि राज्य में संदिग्ध नागरिकों की संख्या हो सकती है। इसी कारण से असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी आवेदन रसीद नंबर जमा करना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही कहा कि राज्य में नए आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सख्त करेंगे, असम में आधार कार्ड बनवाना अब आसान नहीं होगा। हमारे इस कदम का उद्देश्य अवैध रूप से राज्य में होने वाली घुसपैठ करने वाले आमद लोगों को रोकना है।
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1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम
सीएम ने बताया कि अगले 10 दिनों में नई अधिसूचना जारी होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया है तो उसे नई प्रक्रिया के तहत आधार कार्ड नहीं मिल सकेगा। हालांकि, यह नियम चाय बागान क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, लेकिन बाकी जिलों में इसे 1 अक्टूबर से सख्ती से लागू किया जाएगा।
इन लोगों पर लागू नहीं होगा नियम (Aadhaar Card)
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि एनआरसी आवेदन रसीद नंबर जमा करने का नियम उन 9.55 लाख लोगों पर लागू नहीं होगा, जिनके बायोमेट्रिक्स एनआरसी प्रक्रिया के दौरान लॉक कर दिए गए थे। इन लोगों को बिना किसी अतिरिक्त शर्त के आधार कार्ड प्राप्त होगा। साथ ही, उन्होंने राज्य में अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए बताया कि पिछले दो महीनों में बांग्लादेश से आए कई अवैध प्रवासियों को पकड़ा गया है और उन्हें संबंधित अधिकारियों के हवाले कर दिया गया है।
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