भोपाल। Aadhar Card Update Aadhar Card Update एमपी में आधार कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी खबर है। यदि आपने भी अपना 10 साल पुराना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया है या पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो आपको ये काम अभी बिना देरी करे करवा लेना चाहिए। जी हां यह निर्णय कलेक्टर कार्याल में हुई जिला आधार निगरानी समिति की बैठक में लिया गया। जानकारी के अनुसार 31 मार्च के पहले ये काम करना जरूरी हो गया है।
तो वहीं दूसरी ओर आरटीई के तहत गरीब बच्चो के नि:शुल्क प्रवेश के लिए स्कूलों में आवेदन शुरू हो गए हैं। इस प्रक्रिया के तहत बच्चों का आधार कार्ड होना जरूरी है। इसलिए आधार केंद्रों पर लंबी—लंबी कतारों में लगकर बच्चों का आधार कार्ड बनवा रहे हैं। जिनका पहले से बना हैं उनका पांच वर्ष के बाद अपडेट करवाया जा रहा है।
10 साल के आधार कार्ड का अपडेटशन होगा जरूरी — Aadhar Card Update
आपको बता दें बैठक में बताया गया कि भारत सरकार एवं यूआईडीएआई के दिशा-निर्देशों के मुताबित ऐसे लोग जिन्होंने जिनका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो गया है या जिन्होंने 10 साल पहले आधार कार्ड बनवाया था, उन्हें अपना आधार कार्ड को अपडेट कराना होगा। आपको बता दें बैठक में यूआईडीएआई द्वारा नामित प्रतिनिधि राज्य परियोजना प्रबंधक निकेत दीवान ने बताया कि विगत दस वर्षों के दौरान आधार नंबर व्यक्ति के पहचान के प्रमाण के रूप में उभरा है। आधार नंबर का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है।
इन योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि व्यक्तिगत Aadhar Card Update नवीनतम विवरण से आधार डाटा को अपडेट रखा जाए। आधार प्रमाणीकरण, सत्यापन में असुविधा नहीं हो। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना आधार 10 वर्ष पूर्व बनवाया था एवं तदोपरांत इन सालों में कभी अपडेट भी नहीं करवाया है, ऐसे आधार नंबर धारकों को डॉक्यूमेंट अपडेट करवाना जरूरी है। बैठक में जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस अंकिता पोरवाल, कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास रामनिवास बुधौलिया, सहायक संचालक शिक्षा नरेंद्र जैन, सीएससी को ऑर्डिनेट अरविंद वर्मा एवं ऋषभ जायसवाल, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की प्रतिनिधि कृतिका अरोड़ा, उपस्थित थे।
5 साल तक के बच्चों के कार्ड बनवाएं —
दीवान ने बताया कि 5 साल तक के बच्चों के आधार कार्ड जरूर बनवाएं। बैठक में आधार कार्ड से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही इससे जुड़े सुझाव भी दिए गए।
क्या होगा, अगर लिंक नहीं किया तो —
अगर आप अपना पैन नंबर आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तो इस कंडीशन में आपको TDS तो भरना ही पड़ेगा साथ ही साथ TDS भी भरना पड़ सकता है। इस स्थिति में आपका पैन कार्ड इन्वैलिड माना जाएगा। ऐसा होने की कंडीशन में आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे।
PAN रद्द हुआ तो क्या होगा –
- आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन्स नहीं कर सकेंगे।
- प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त नहीं हो सकेगी।
- शेयरों और म्यूचुअल फंडों में निवेश नहीं कर पाएंगे।
- पैन से लिंक वाले कोई भी काम आप नहीं कर पाएंगे।
क्या कहता है कानून —
आपको बता दें संसद में पेश हुए फाइनेंस बिल के मुताबिक, इनकम टैक्स कानून में एक और नया सेक्शन जोड़ा गया है। इनकम टैक्स कानून 1961 में जोड़े गए सेक्शन 234H से पैन-आधार लिंक न होने की कंडीशन में अतिरिक्त 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसी के आधार पर सरकार ने तय की गई गाइडलाइन पर दोनों को लिंक न किए जाने की कंडीशन में जुर्माने की राशि सरकार द्वारा तय की जाएगी। जो 10 हजार से अधिक नहीं होगी।
अमान्य माना जाएगा पैनकार्ड —
आपको बता दें आधार से लिंक न होने की कंडीशन में पैनकार्ड इनवैलिड तो रहेगा ही साथ ही साथ इसके उपयोग करने पर आपको पेनाल्टी भी भरनी पड़ेगी। इसकी राशि तय करने का अधिकार इनकम टैक्स अधिकारी के पास होगा। यदि आप एक बार से ज्यादा इनवैलिड कार्ड को यूज करते हैं तो पेनाल्टी की राशि बढ़ सकती है। आयकर कानून (Income Tax Act) के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10000 रुपए का जुर्माना (Penalty) लग सकता है।
फिर इतने प्रतिशत लगेगा TDS
जानकारों की मानें तो इनवैलिड पैनकार्ड पर आपका पैन डिएक्टिवेट हो जाएगा। कानून के प्रावधानों अनुसार होगा यू कि जहां भी आपका TDS यानि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कटता है, वो रेट 20 प्रतिशत हो जाएगा। इतना ही नहीं बैंक में जिस अकांउट पर 10 हजार ब्याज मिलता है वहां आपका टैक्स 20 प्रतिशत कट सकता है।