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Aadhaar-PAN: कहीं मौत के बाद तो नहीं दुरुपयोग हो रहे आधार और पेनकार्ड, जानें इन कागजों का क्या है नियम

Aadhaar-PAN: Aadhar and PAN card are not being misused after death, know what is the rule of these papersAadhaar-PAN: कहीं मौत के बाद तो नहीं दुरुपयोग हो रहे आधार और पेनकार्ड, जानें इन कागजों का क्या है नियम

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Bansal News
Aadhaar-PAN: कहीं मौत के बाद तो नहीं दुरुपयोग हो रहे आधार और पेनकार्ड, जानें इन कागजों का क्या है नियम

नई दिल्ली। किसी भी देश में आपको नागरिता का सबूत देने के लिए कुछ जरूरी कागजात तय किए गए हैं। जैसे हमारे देश में आधार कार्ड, पेन कार्ड और वोटर कार्ड समेत कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो हर सरकारी काम के लिए जरूरी होते हैं। यह दस्तावेज साबित करते हैं कि आप देश के नागरिक हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि इन कागजों का मरने के बाद क्या होता है? क्या किसी व्यक्ति की मौत के बाद यह कागज अपने आप निरस्त हो जाते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि किसी की मृत्यु के बाद उनके दस्तावेजों का क्या करना चाहिए?

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इन दस्तावेजों को ऐसे करें बंद
आधार कार्ड, पेन कार्ड और वोटर कार्ड समेत कई दस्तावेज ऐसे हैं जो हमें कई जरूरी काम के लिए देने होते हैं। आधार कार्ड उन दस्तावेज में सबसे जरूरी दस्तावेज है। आज भारत देश में आधार नंबर पहचान के प्रमाण पर काम करता है विभिन्न स्थानों जैसे सरकार काम-काज,बैंक खातों स्कूल और कॉलेजों में भी आधार नंबर देना जरूरी मना जाता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उसके आधार कार्ड को रद्द कराने की कोई प्रक्रिया नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसने कोई सरकारी योजना का लाभ ले रखा है तो ऐसे में मृतक के परिवार को UIDAI में इस बात की जानकरी देनी होगी।

वोटर कार्ड
वोटर कार्ड का प्रयोग मुख्य रूप से वोट देने के लिए किया जाता है हालांकि कहीं-कहीं प्रमाण के तौर पर भी वोटर कार्ड मांगा जाता है। वहीं किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद आप उसके वोटर कार्ड को आसानी से रद्द करवा सकते है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार का सदस्य चुनाव कार्यालय जाकर उनके वोटर आई कार्ड को रद्द करवा सकते हैं।

पैन कार्ड को ऐसे करें बंद
बैंक से जुड़े कोई भी काम हो उसमें आज-कल पैन कार्ड जरूरी मांगा जाता है। पैन कार्ड इनकम टैक्स भरने के काम आता है। आधार कार्ड के बाद पैन कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है। पैन कार्ड व्यक्ति के कई खातों से जुड़ा होता है। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को तत्काल रूप से पैन कार्ड को रद्द कर देना चाहिए। पैन कार्ड को रद्द करने के लिए मृतक के परिजन आयकर विभाग में संपर्क कर पैन कार्ड को सरेंडर करवा सकते हैं।

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