Unclaimed Deposit Claiming Process: बैंक अकाउंट में लंबे समय तक लेन-देन नहीं होने पर बैंक आपकी जमा राशि को अनक्लेम्ड घोषित कर देता है। आइए, जानते हैं कि कितने समय तक बैंक अकाउंट इनएक्टिव रहने पर बैंक में जमा राशि अनक्लेम्ड मान ली जाती है और इसे कैसे क्लेम किया जा सकता है।
बैंक अकाउंट को अनक्लेम्ड घोषित करने के नियम
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों के अनुसार, बैंक आपकी जमा राशि को अनक्लेम्ड तब घोषित करता है जब अकाउंट में दस साल तक कोई लेन-देन नहीं किया जाता है। यह नियम सिर्फ सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट पर ही नहीं, बल्कि फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी और अन्य निवेश पर भी लागू होता है।
अनक्लेम्ड डिपॉजिट को क्लेम करने का तरीका
अगर आपका बैंक अकाउंट लंबे समय तक इनएक्टिव रहने की वजह से अनक्लेम्ड डिपॉजिट में डाल दिया गया है, तो आप इसे एक सरकारी पोर्टल की मदद से क्लेम कर सकते हैं। अनक्लेम्ड डिपॉजिट को क्लेम करने के लिए आपको UDGAM पोर्टल पर जाना होगा।
UDGAM पोर्टल पर रजिस्टर करने का तरीका
UDGAM पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ugdam.rbi.org.in पर जाएं। होमपेज पर रजिस्टर करने के लिए क्लिक करें। रजिस्टर करने के लिए मांगी गई डिटेल्स भरें। अब पासवर्ड सेट करें और कैप्चा कोड फिल करें। डिटेल्स सबमिट करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। रजिस्टर करने के बाद UDGAM पोर्टल पर डिटेल्स के साथ लॉगिन करें।
अनक्लेम्ड डिपॉजिट को क्लेम करने के लिए जरूरी दस्तावेज
अगर आप ऐसे व्यक्ति के अनक्लेम्ड डिपॉजिट को क्लेम कर रहे हैं, जिसकी मृत्यु हो गई है तो उसके लिए आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट या नोटराइज्ड डेथ सर्टिफिकेट लगाना होगा। इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत तब होगी, जब आप रजिस्टर्ड नॉमिनी न हो।
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