क्या आपको पता हैं अपने ये राइट्स ? परेशानी होने पर कहां करें शिकायत, कैसे मिलेगा समाधान
एंकर- सबसे पहले थाने में शिकायत दर्ज कराएं… वहां शिकायत दर्ज न हो तो आप मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत कर सकते हैं… ऐसे मामलों में IPC की धारा 323 के तहत केस दर्ज किया जाता है… इसमें तीन साल तक की जेल हो सकती है….अगर पुलिसकर्मी आपकी गाड़ी से चाबी निकालते हैं, तो आप उस घटना का वीडियो बनाकर शिकायत कर सकते हैं… मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, ट्रैफिक पुलिस को गाड़ी की चाबी निकालने का हक नहीं है… शिकायत करने पर दोषी पुलिसकर्मी को सजा हो सकती है.. अगर पुलिस आपको गाली दे या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे तो सबसे पहले, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में शिकायत करें…अगर आपको लगता है कि पुलिस ने आपके साथ बदसलूकी की है, तो आप वकील के ज़रिए कोर्ट में भी शिकायत कर सकते हैं. आप उस सामान को वापस कर सकते हैं… अगर दुकानदार सामान वापस लेने से मना कर दे तो आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं… इसके लिए आपको NCH यानी National Consumer Helpline पोर्टल पर अकाउंट बनाना होगा..