Green Tax: उत्तराखंड सरकार दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की योजना पर काम कर रही है।उत्तराखंड सरकार ने केंद्र को ग्रीन टैक्स का प्रस्ताव भेजकर सलाह मांगी है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा।
खबरों के अनुसार, राज्य की सीमा पार करते ही वाहन पर लगे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे द्वारा फास्टैग वॉलेट से एक निश्चित राशि कट जाएगी। जल्द ही यह सिस्टम राज्य की सभी सीमाओं पर लगाया जाएगा।
क्या है ग्रीन टैक्स?
ग्रीन टैक्स को प्रदूषण या पर्यावरण टैक्स भी कहा जाता है। यह टैक्स उन वाहनों पर लगाया जाता है जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इस टैक्स को प्रदूषण के स्तर को कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की पहल के रूप में देखा जा रहा है।
उत्तराखंड में प्रवेश के लिए आपको ग्रीन टैक्स देना होगा! कितना होगा खर्च, किसे मिलेगी छूट- जानें हर डिटेल जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रिक, सीएनजी, राज्य नंबर प्लेट वाले वाहनों को ग्रीन टैक्स से छूट मिलेगी।
इसके अलावा सरकारी वाहनों, दमकल गाड़ियों और एम्बुलेंस जैसे वाहनों पर ग्रीन टैक्स नहीं लगाया जाएगा। उत्तराखंड में प्रवेश के लिए आपको ग्रीन टैक्स देना होगा! कितना होगा खर्च, किसे मिलेगी छूट- जानें सबकुछ मध्यम और भारी वाहनों पर क्रमशः 60 रुपये और 80 रुपये का कर लगाया जाएगा। देहरादून:
हरित कर क्या है?
ग्रीन टैक्स को प्रदूषण या पर्यावरण कर भी कहा जाता है। यह कर उन वाहनों पर लगाया जाता है जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इस कर को प्रदूषण के स्तर को कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की पहल के रूप में देखा जा रहा है।
कितना कर वसूला जाएगा?
उत्तराखंड राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों से 20 रुपये से 80 रुपये तक शुल्क लिया जा सकता है। दोपहिया वाहनों को ग्रीन टैक्स से छूट दी जा सकती है। तीन पहिया वाहनों पर 20 रुपये, चार पहिया वाहनों पर 40 रुपये तथा मध्यम व भारी वाहनों पर 60 रुपये व 80 रुपये टैक्स लगाया जा सकता है।
किन वाहनों को छूट दी जाएगी?
जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रिक, सीएनजी और राज्य नंबर प्लेट वाले वाहनों को ग्रीन टैक्स से छूट दी जाएगी। इसके अलावा सरकारी वाहनों, दमकल गाड़ियों और एम्बुलेंस जैसे वाहनों पर ग्रीन टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
उत्तराखंड परिवहन विभाग इस व्यवस्था को लागू करने के लिए एक निजी कंपनी को नियुक्त करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कब से लागू होगा नियम?
नई व्यवस्था 23 जनवरी को निकाय चुनाव की वोटिंग के बाद व लागू हो जाएगी। हालांकि स्थानीयव निवासी, आवश्यक सेवाओं में लगे वाहन, दोपहिया इलेक्ट्रिक व सीएनजी गाड़ियां इससे मुक्त रहेंगी।
क्या है वजह?
2024 में चारधाम यात्रा में 12 लाख वाहन उत्तराखंड पहुंचे थे। इसमें 4.59 लाख व्यावसायिक तो 8 लाख से ज्यादा निजी वाहन थे। साल दर साल वाहन बढ़ रहे हैं। इससे पहाड़ों की हवा बिगड़ रही है।
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड के चमोली में ठंड से जम गए झरने, नहीं देखा होगा ऐसा शानदार व्यू!
यह भी पढ़ें- सर्दियों में उत्तराखंड की ट्रिप पक्की: IRCTC के साथ भोपाल से सस्ते में बनाएं उत्तराखंड घूमने का प्लान; रहना-खाना फ्री