MP News: एमपी सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी को लेकर एक फरमान जारी किया है. जिसके तहत केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) को अब किसी भी मामले की जांच के लिए मध्यप्रदेश सरकार से लिखित अनुमति लेनी होगी. बता दें सीबीआई को जांच के आदेश केंद्र सरकार की ओर से जारी किए जाते हैं.
लिखित अनुमति के बिना राज्य में जांच नहीं होगी
सीबीआई (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) को जांच के पहले राज्य सरकार की लिखित अनुमति लेनी ही होगी. इसके बिना एजेंसी राज्य में जांच नहीं कर पाएगी. मध्यप्रदेश के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है. आदेश के अनुसार 1 जुलाई से ही यह व्यवस्था प्रभावशील मानी जाएगी.
सीबीआई को नहीं होती बिना परमिशन के जांत की अनुमति
दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के सेक्शन 2 के तहत CBI (केंद्रीय जांच एजेंसी) केवल केंद्र शासित प्रदेशों में सेक्शन 3 के तहत खुद से जांच शुरू कर सकती है. वहीं राज्यों में उसे जांच शुरू करने से पहले राज्य सरकार से इजाजत लेना जरूरी होता है.
सीबीआई को कैसे मिलता है केस
केंद्र सरकार सीधे CBI को मामला सौंपकर जांच के आदेश दे सकती है. हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट CBI को जांच के आदेश दे सकते हैं. राज्य सरकार केंद्र से CBI जांच की सिफारिश करके जांच कराने की मांग कर सकती है. किसी केस को लेकर पब्लिक की डिमांड पर भी सीबीआई को केंद्र सरकार केस दे सकती है.
पश्चिम बंगाल में सीबीआई बिना अनुमति जांच कर रही थी
सीबीआई प. बंगाल में जांच के लिए अनुमति लिए बिना जांच कर रही थी. जिसके बाद प. बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 1 मई को याचिका लगाई थी. कोर्ट ने 8 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. 10 जुलाई को कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना. इसकी अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी