हाइलाइट्स
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NIA कोर्ट का फैसला
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टहकवाड़ा नक्सली हमले में 4 आरोपी दोषी साबित
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10 साल बाद आया कोर्ट का फैसला
जगदलपुर। CG News: एनआईए कोर्ट ने टहकवाड़ा नक्सली हमले के मामले में के 4 आरोपियों को सजा सुनाई है। आरोपियों के खिलाफ 11 अलग-अलग धाराओं में दोषी पाए जाने पर महादेव नाग, दयाराम बघेल, मनीराम कोर्राम और कवासी जोगा को उम्रकैद की सजा हुई है। कोर्ट ने ये फैसला 10 साल बाद सुनाया है।
15 जवान हुए थे शहीद
साल 2014 में सुकमा जिले के तोंगपाल से करीब दो किमी दूर जगदलपुर मार्ग पर स्थित टहकवाड़ा के पास पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। फायरिंग के दौरान जवानों को संभलने का मौका नहीं मिला था।
पीछे चल रही टुकड़ी को माओवादियों ने आगे आने से रोक रखा था। घटना के बाद माओवादी जवानों के पास मौजूद सारे हथियार लूट कर ले गए थे। इस हमले में 15 जवान सहित एक नागरिक शहीद हुआ था।
गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कही गई थी ये बात
इस घटना के बाद 2014 में गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि सुकमा में सुरक्षाबल नियमों के उल्लंघन की वजह से नक्सलियों का निशाना बने हैं। जवान गश्त करने और आवाजाही के लिए बार-बार एक ही मार्ग का प्रयोग कर रहे थे। ऐसे में नक्सलियों को यह पता था कि सुरक्षाबल किस रास्ते से निकलते है। उन्होंने उसी रास्ते पर लैंडमाइन बिछाकर घात लगाकार जवानों को निशाना बनाया।
17 जवान हुए थे सस्पेंड
इस हमले के बाद सेना के जवानों पर भी कार्रवाई हुए थी। 17 जवानों की एक टीम सस्पेंड कर दिया था। बताया गया कि 17 जवानों की ये टुकड़ी हमले में घायल सेना के जवानों को सुरक्षा में देने में विफल रही थी। 17 जवानों की ये टीम काफी पीछे चल रही थी।