नई दिल्ली। Aadhaar Pan Card Link आधार कार्ड आज के समय में एक जरूरी दस्तावेज बन गया है। इसके अपडेट न होने पर आपके सारे जरूरी काम रुक सकते हैं। वो इसलिए क्येांकि सरकार द्वारा हर तरह की योजनाओं को टैक्स आदि को जमा करने में आधार कार्ड नंबर aadhar card जरूरी हो गया है। ऐसे में आपको कामों में उस समय और अधिक रुकावटें आ सकती हैं जब आपका पैनकार्ड आधार कार्ड से लिंक न हो। जी हां सरकार द्वारा इसके अपडेटशन के लिए समय—समय पर डेट जारी की जाती है। ऐसे में बता दें यदि आपने भी आधार और पैन कार्ड को एक दूसरे से लिंग नहीं किया है तो बिना देरी करे ये काम आज ही कर लें। वरन आपके सारे काम अटक जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा इस काम को करने के लिए 31 मार्च 2023 तक की तिथि निर्धारित की गई है।
वरना लगेगा 10 हजार का जुर्माना —Aadhaar Pan Card Link
आपको बता दें यदि आप ये काम इसी महीने की अंतिम तारीख यानि 31 मार्च तक कर लेते हैं तो आपको इसके लिए केवल 1 हजार रुपए देनें होंगे। लेकिन यदि यही काम आप 31 मार्च के बाद यानि अप्रैल में करेंगे तो इसके लिए आपको 10 हजार की पैनाल्टी भरनी होगी। इसलिए जरूरी है कि ये काम आप आज ही निपटा लें।
क्या होगा, अगर लिंक नहीं किया तो — Aadhaar Pan Card Link
अगर आप अपना पैन नंबर आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तो इस कंडीशन में आपको TDS तो भरना ही पड़ेगा साथ ही साथ TDS भी भरना पड़ सकता है। इस स्थिति में आपका पैन कार्ड इन्वैलिड माना जाएगा। ऐसा होने की कंडीशन में आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे।
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PAN रद्द हुआ तो क्या होगा –
- आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन्स नहीं कर सकेंगे।
- प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त नहीं हो सकेगी।
- शेयरों और म्यूचुअल फंडों में निवेश नहीं कर पाएंगे।
- पैन से लिंक वाले कोई भी काम आप नहीं कर पाएंगे।
क्या कहता है कानून — Aadhaar Pan Card Link
आपको बता दें संसद में पेश हुए फाइनेंस बिल के मुताबिक, इनकम टैक्स कानून में एक और नया सेक्शन जोड़ा गया है। इनकम टैक्स कानून 1961 में जोड़े गए सेक्शन 234H से पैन-आधार लिंक न होने की कंडीशन में अतिरिक्त 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसी के आधार पर सरकार ने तय की गई गाइडलाइन पर दोनों को लिंक न किए जाने की कंडीशन में जुर्माने की राशि सरकार द्वारा तय की जाएगी। जो 10 हजार से अधिक नहीं होगी।
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अमान्य माना जाएगा पैनकार्ड — Aadhaar Pan Card Link
आपको बता दें आधार से लिंक न होने की कंडीशन में पैनकार्ड इनवैलिड तो रहेगा ही साथ ही साथ इसके उपयोग करने पर आपको पेनाल्टी भी भरनी पड़ेगी। इसकी राशि तय करने का अधिकार इनकम टैक्स अधिकारी के पास होगा। यदि आप एक बार से ज्यादा इनवैलिड कार्ड को यूज करते हैं तो पेनाल्टी की राशि बढ़ सकती है। आयकर कानून (Income Tax Act) के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10000 रुपए का जुर्माना (Penalty) लग सकता है।
फिर इतने प्रतिशत लगेगा TDS Aadhaar Pan Card Link
जानकारों की मानें तो इनवैलिड पैनकार्ड पर आपका पैन डिएक्टिवेट हो जाएगा। कानून के प्रावधानों अनुसार होगा यू कि जहां भी आपका TDS यानि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कटता है, वो रेट 20 प्रतिशत हो जाएगा। इतना ही नहीं बैंक में जिस अकांउट पर 10 हजार ब्याज मिलता है वहां आपका टैक्स 20 प्रतिशत कट सकता है।
PAN-Aadhaar लिंक करना क्यों जरूरी – Aadhaar Pan Card Link
सेक्शन 139AA के तहत हर नागरिक को इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड बनवाने की ऐप्लीकेशन में आधार नंबर देना होगा। जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 तक PAN अलॉट हो चुका था और जो आधार नंबर पाने के लिए पात्र हैं, उनके लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है।
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ऐसे करें पैन को आधार से लिंक ( How to link Pan-Aadhaar )—
- PAN-Aadhaar लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं। यानि इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर विजिट करें।
- साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा। इसमें ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसमें अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करें। ये जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा।
- OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
- आप अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.utiitsl.com/ या www.egov-nsdl.co.in/ पर भी विजिट कर सकते हैं।
- इसके बाद एक पॉप-अप मैसेज आपको दिखाई देगा, जिसके द्वारा आपको पता लग जाएगा कि आपका आधार सफलतापूर्वक पैन से लिंक हो गया है।
- ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैलिड है कि नहीं।
SMS से भी लिंक कर सकते हैं पैन-आधार Aadhaar Pan Card Link
मोबाइल से भी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक (PAN-Aadhaar link) किया जा सकता है। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको SMS के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक कराना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) के मुताबिक 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है।
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