बिलासपुर: प्रमोशन पर आरक्षण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आज अपनी नाराजगी जताई और अंतिम सुनवाई आठ सितंबर को निर्धारित कर दी है। बतादें की प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार ने 2019 में नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता एस. संतोष कुमार ने हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया। साथ ही कई अन्य याचिकाएं भी दायर हुई, जिसमें कहा गया है कि, प्रमोशन के नोटिफिकेशन में सुप्रीमकोर्ट के गाइडलाइन का पालन नही किया गया है, साथ ही याचिका में बताया गया कि क्रीमीलेयर के सिद्धांत का भी पालन नही हुआ है, इसलिए ये रद्द किए जाने योग्य है. आज मंगलवार को चीफ जस्टिस की डीविजन बेंच ने सुनवाई करने के बाद अब आगामी 8 सितंबर को अंतिम सुनवाई निर्धारित की है।HC ON Promotion Reservation