JABALPUR: मध्यप्रदेश में 27 फीसदी ओ.बी.सी आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट ने एक अगस्त से फायनल हियरिंग करना तय किया है। हाईकोर्ट ने आज साफ लहजे में कहा है कि अब पिछड़ा वर्ग आरक्षण मामले पर सुनवाई किसी भी कारण से नहीं टाली जाएगी और 1 अगस्त से रोज़ाना दोपहर साढ़े तीन बजे से लेकर साढ़े चार बजे तक 1 घण्टे सुनवाई होगी।HC ON 27 RESERVATION IN MP
ओबीसी आरक्षण के मामले पर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, मध्यप्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे हैं। लेकिन आज भी वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। ऐसे में राज्य सरकार ने मामले पर सुनवाई 22 अगस्त तक टलवानी चाही पर हाईकोर्ट ने फायनल हियरिंग के लिए 1 अगस्त की तारीख तय कर दी। ओबीसी आरक्षण पर छात्रों के हितों और जल्द सुनवाई के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मद्देनज़र जस्टिस शील नागू और जस्टिस डी.डी बंसल की डिवीजन बेंच ने हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 1 अगस्त से मामले को प्राथमिकता से रोज़ 1 घण्टे सुना जाएगा जिसमें पक्षकारों या वकीलों की गैरमौजूदगी से भी सुनवाई नहीं टाली जाएगी…….HC ON 27 RESERVATION IN MP
आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एमपी-पीएससी को भी कड़ी फटकार लगाई। पीएससी ने 2020 की परीक्षा में 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण देने के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। कोर्ट ने ये आवेदन ठुकरा दिया और कहा कि वो 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण के मान से भर्ती प्रक्रिया जारी रखे। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक जारी रखने का आदेश दिया है और 1 अगस्त से मामले पर अंतिम ज़िरह सुनने की व्यवस्था दी है।HC ON 27 RESERVATION IN MP