Transfer Bike Registration Paper Owner Passes Away : परिवार या अपने किसी करीबी को खो देना एक जख्म से कम नहीं होता है। लेकिन दुनिया का दस्तूर ही यही है कि एक न एक दिन सभी को जाना है। लेकिन किसी को खोने के बाद इंसान को चलते जाना है। यह बात हम इसलिए कर रहे जब किसी घर में किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उनसे नाम से वाहन (Transfer Bike Registration) का क्या होता है, गाड़ी मालिक की मौत के बाद उस वाहन पर किसका अधिकार होता है?
किसी वाहन मालिक की मौत के बाद ऐसी स्थिति में आप गाड़ी के रजिस्ट्रेशन (Transfer Bike Registration) पेपर को ट्रांसफर करवा सकते हैं? लेकिन इससे पहले अपने करीबी या परिजन की मौत के बाद जोनल ऑफिसर या एसडीएम के कार्यालय में मृत्यु के 30 दिनों के भीतर घटना की सूचना दे देना होता है। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपको 100 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से पेनाल्टी देनी होती है। और अगर आपक उस वाहन को बेचना चाहते है तो आपके पास उस वाहन के कागजाद होना चाहिए।
वाहन पर ऐसे मिलेगा अधिकार
वाहन पर अधिकार लेने के लिए सबसे पहले वाहन (Transfer Bike Registration) पर मालिकाना हक का दावा करने वाले को पहले यह सुनिश्चित करना होगा की मृतक की इच्छा के अनुसार उस वाहन का सही मालिक (Transfer Bike Registration) वही है। अगर वाहन बेचना चहाते है तो इसके लिए प्राधिकरण के पत्र की आवश्यकता होगी जो अदालत या SDM द्वारा प्राप्त होता है। इसके अलावा अधिकार पत्र मिलने के बाद आपको वाहन पर किसी भी प्रकार का कर्ज को चुकाना होता है। कर्ज चुकाने के बाद आरटीओ फॉर्म 30 और फॉर्म 31 को क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट कार्यालय में जमा करना होगा। साथ ही बैंक से NOC प्राप्त कर वाहन को कर्ज मुक्त साबित कर सकते हैं।
ये कार्य करना भी जरूरी
वाहन पर अधिकार (Transfer Bike Registration) जमाने या बेचने के लिए आपको सबसे जरूरी है कि पूर्व मालिक के मृत्यु का प्रमाण पत्र होना। इसलिए वैध मृत्यु प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ये सिर्फ वाहन बेचने के लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि इसका प्रयोग अन्य कई मामलों में भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही आपको RTO फॉर्म 20 भर कर क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट कार्यालय में जमा करना होगा। ये फॉर्म वेरिफाई करने के लिए किया जाता है।