जबलपुर: निकाय चुनाव को लेकर दायर की गई याचिका फर बड़ा फैसला लेते हुए हाई कोर्ट जबलपुर(HC VERDICT ON NIKAY CHUNAV) ने बड़ा फैसला लिया है।बता दें नागरिक उपभोक्ता मंच ने याचिका दायर की थी और मांग की थी कि, महापौर की तरह नगर पालिका अध्यक्षों का चुनाव भी सीधे जनता से कराया जाए।HC ने याचिका खारिज करते हुए कहा अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव प्रक्रिया नहीं रोक सकते।साथ ही निकायों चुनाव पर रोक लगाने से इनकार HC ने इनकार कर दिया।
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HC VERDICT ON NIKAY CHUNAV
हो चुका है ऐलान नगरीय निकाय चुनाव का
मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव(MP PANCHAYAT CHUNAV) को लेकर बड़ी खबर सामने आई हैं।राज्य निर्वाचन आयोग(STATE ELECTION COMMISSION) की प्रेस कॉन्फ्रेंस(press conference) हुई।इस प्रेस वार्ता को स्वयं राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह(bansant pratap singh) ने संबोधित किया।नगरीय निकाय की अधिसूचना जारी करते हुए आयुक्त ने बताया कि नगरीय निकायों के चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण के चुनाव के मतदान 06 जुलाई को होंगे।और दूसरे चरण के मतदान 13 जुलाई को होंगे।पहले चरण के चुनाव की मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा 17 जुलाई को होगी ।वहीं दूसरे चरण के चुनाव की मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा 18 जुलाई होगी। और इसी के साथ 18 जुलाई को आचार संहिता समाप्त हो जाएगी।
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