BHOPAL: राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा आदेश जारी किया है।आयोग ने आदेश जारी करते हुए कहा पंचायत चुनाव में ऐसे कर्मचारियों की ड्यूटी मतदान दल में नहीं लगाई जाएगी जिनकी रिटायरमेंट की अवधि 6 माह या इससे कम बची हो। इन कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव से जुड़े अन्य कार्य में लगाने के निर्देश। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश।
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देखें आदेश-
निर्वाचन आयोग की आज की गतिविधि-
प्रदेश के पंचायत चुनाव के लिए अध्यक्ष(panchayat election reservation) पद का रिजर्वेशन रविन्द्र(ravindra bhawn) भवन में हुआ। दोपहर रविंद्र भवन के ऑडिटोरियम में आरक्षण की कार्रवाई की गई।बता दें जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण किया गया जिसमें 8 जिला पंचायत अध्यक्ष के पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए जो निम्न हैं इंदौर, ग्वालियर, खंडवा, छिंदवाड़ा, सिवनी, कटनी, रतलाम और देवास हैं।जिसमें SC महिलाओं के लिए 4सीटे आरक्षित की गई हैं जिनमें इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और देवास शामिल है।इंदौर में दूसरी बार सीट SC महिला के लिए रिजर्व हुई है।एससी ओपन के लिए 4 सीटें खंडवा, छिंदवाड़ा, सिवनी, कटनी हैं। ये पूरी आरक्षण सूची ये रही MP PANCHAYAT CHUNAV:जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की आई सूची,देखें कहा कौन सी सीट आरक्षित..ये सूची कम्प्लीट हो चुकी है…
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