Akshaya Tritiya 2022: आज देशभर में जहां अक्षय तृतीया का त्यौहार खास तरीके से मनाया जा रहा है वहीं पर यदि आप इस मौके पर सोना खरीद रहे है तो भविष्य में आपको कई फायदे मिल सकते है। जहां पर आपको गोल्ड एसेट्स ( Gold Assets) बेचने पर बनने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर छूट मिलती है।
इनकम टैक्स में मिलेगा फायदा
आपको बताते चलें कि, ये छूट इनकम टैक्स ( Income Tax) की धारा सेक्शन 54F के तहत मिलती है जहां पर हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर आप शेयर्स ( Shares), गोल्ड(Gold), बांड्स( Bonds) को बेचने पर कैपिटल गेन जो बनेगा उसपर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। यहां सोना बेचने पर यदि आप हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो इस धारा के तहत फायदा मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर बात की जाए तो, आपने 2012-13 में 6 लाख रुपये में सोना खरीदा और 2018-19 में उसे 10 लाख रुपये में बेच दिया तो आप पर 1.6 लाख रुपये ( इंडेक्सेशन के बाद) जो कैपिटल गेन हासिल हुआ है। यहां कैपिटल गेंस पर टैक्स पेयबल नहीं होता है।
जानें क्या है इसकी प्रक्रिया
यहां पर टैक्स बचाने की प्रक्रिया के लिए आप …..
1- सोना बेचने से एक साल पहले आपको नया रेडिसेंशियल प्रॉपर्टी खरीदना होगा, या फिर सोना बेचने के दो साल के भीतर आपको नया रेडिसेंशियल प्रॉपर्टी खरीदना होगा।
2 – इसके अलावा आपको सोना बेचने से मिले रकम के तीन सालों के भीतर नया नया रेडिसेंशियल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कराना होगा।