नई दिल्ली। अगर आपके पास New motor vehicle rules 2022 वाहन है तो ये जरूरी खबर आपके लिए ही है। दरअसल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने कुछ नए नियम बनाए है जिसके मुताबिक, अब गाड़ियों के अगले शीशों पर कुछ सूचनाएं देना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
ये कागज चिपकाना होगा जरूरी —
आपको बता दें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार अब वाहनों के विंडस्क्रीन पर फिटनेस प्रमाणपत्र और मोटर वाहन पंजीकरण का चिन्ह दिखाना अनिवार्य हो गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एक ये मसौदा अधिसूचना जारी करके जानकारी दी है। सबसे जरूरी बात अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए आपके लिए ये अच्छा होगा कि जितना जल्दी हो सके अपने वाहन के अगले शीशे पर दोनो जानकारियां चस्पा कर लें।
जारी की अधिसूचना —
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) के निर्देशन में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) की ओर से जारी मसौदा अभिसूचना के अनुसार, वाहन के विंडस्क्रीन पर दिनांक, माह और वर्ष के प्रारूप में फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता की सूचना देनी होगी। इसके अलावा मोटर वाहन का पंजीकरण चिह्न भी निर्धारित तरीके से वाहनों पर प्रदर्शित किया जाएगा।
किस वाहन को कहां लगाना है जानकारी —
- जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि भारी माल, यात्री वाहनों, मध्यम माल, यात्री वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के मामले में इसे विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर नीले रंग की पृष्ठिभूमि में पीले रंग में टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में प्रदर्शित किया जाएगा।
- तो वहीं ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और क्वाड्रिक साइकिल में यदि विंड स्क्रीन फिट है तो स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर सूचना प्रदर्शित की जाएगी।
- मोटरसाइकिल के मामले में इसे वाहन के साफ दिखाई देने वाले हिस्से पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसे टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में नीले रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में प्रदर्शित किया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा यह सूचना सार्वजनिक कर दी गई है।