चंडीगढ़। उच्चतम न्यायालय ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के निवासियों के लिए 75 प्रतिशत कोटा संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। राज्य को नियोक्ताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई न करने का निर्देश दिया।
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