नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बैंक को 466.51 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने संबंधी धन शोधन के मामले में यस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) राणा कपूर की जमानत याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।
पिछले महीने जमानत से इनकार
न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कपूर की याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले को 11 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। पिछले महीने, निचली अदालत ने कपूर को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उनके खिलाफ आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं। हालांकि, निचली अदालत ने मामले में 15 अन्य आरोपियों- बी हरिहरन, अभिषेक एस पांडे, राजेंद्र कुमार मंगल, रघुबीर कुमार शर्मा, अनिल भार्गव, तापसी महाजन, सुरेंद्र कुमार खंडेलवाल, सोनू चड्ढा, हर्ष गुप्ता, रमेश शर्मा, पवन कुमार अग्रवाल, अमित ममतानी, आशीष अग्रवाल, अमित कुमार और विनोद बाहेती को जमानत दे दी थी। ईडी के आरोप पत्र का संज्ञान लेने वाली अदालत द्वारा तलब किए जाने के बाद कपूर ने निचली अदालत के समक्ष जमानत अर्जी दायर की थी। ईडी ने इस आधार पर अर्जी का विरोध किया था कि कपूर ने मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।