नई दिल्ली। बुधवार को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि अभी पार्टी का नाम तय नहीं है लेकिन जल्द ही इसे भी सबके सामने लाया जाएगा। बतादें कि पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान जारी है। खासकर कांग्रेस में तो हंगामा बरपा हुआ है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अमरिंदर सिंह कांग्रेस पर हमलावर हैं और अब नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ,नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से नाराज होकर पहले तो पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और अब गाहे-बगाहे उन पर हमले करते रहते हैं। खैर आज हम कांग्रेस के मतभेदों की बात करने नहीं आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी राजनीतिक पार्टी का गठन होता है।
गौरतलब है कि देश को सुनियोजित रूप से चलाने के लिए एक सरकार का गठन किया जाता है। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा इलेक्शन कराए जाते हैं। इन चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुनाव लड़ते है और इनमें से जिस पार्टी के सबसे अधिक प्रत्याशी चुन कर आते हैं, वो पार्टी सरकार बनाती है। लेकिन सवाल यह है कि कोई पार्टी कैसे बनती है।
राजनीतिक दल किसे कहते हैं?
अगर आप भी अपना राजनीतिक दल घोषित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पार्टी का पंजीकरण कराना होगा। इससे पहले कि हम यह जानें कि पार्टी कैसे पंजीकृत होती है, उससे पहले कि हम यह जान लें कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं। राजनीतिक पार्टी लोगो के एक ऐसे समुदाय को कहते है, जो एक साथ मिलकर राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। सबसे खास बात यह है, कि इस समुदाय के सभी लोगों का विचार एक जैसा होता है और वह चुनाव लड़कर सत्ता पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए एक साथ कार्य करते है| भारत में एक ऐसा संगठन जो चुनाव आयोग में एक राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकृत हो, ऐसे संगठन को राजनीतिक पार्टी कहते है। भारत में राजनैतिक दलों को मुख्य रूप से 3 वर्गों राष्ट्रीय पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी और गैर मान्यता प्राप्त पार्टी में विभाजित किया गया है|
राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए नियम
यदि आप एक नई राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते है, तो उस पार्टी में में कम से कम 100 सदस्यों का होना आवश्यक है| साथ ही पार्टी में शामिल होनें वाले सभी सदस्यों के पास मतदाता पहचान पत्र होना आवश्यक है| पार्टी में शामिल प्रत्येक पदाधिकारी को अपनें पारिवारिक सदस्यों पति / पत्नी और बच्चों के बारें में पूरी जानकारी के साथ ही नकदी, आभूषण एवं अन्य चल, अचल सम्पति का पूरा ब्यौरा देना होता है। इसके साथ ही नई राजनैतिक पार्टी को भारतीय चुनाव आयोग नई दिल्ली के पक्ष में एक 10000 रूपये का डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ता है और यह राशि रिफंडेबल नहीं होती है, क्योंकि यह धन प्रसंस्करण शुल्क के रूप में लिया जाता है।
राजनीतिक पार्टी हेतु रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
भारत में किसी भी राजनीतिक पार्टी को मान्यता प्रदान करनें का काम भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है| एक नई नई राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए आपको निर्वाचन आयोग के नियमानुसार आवेदन करना होता है।आप यह आवेदन आयोग की अधिकारिक वेबसाइट द्वारा कर सकते है, जो इस प्रकार है।
सबसे पहले आपको निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in ओपन करें। होम पेज पर पहुंचने पर आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा| रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक फार्म ओपन हो जायेगा। फार्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को सावधानी पूर्वक भरना होगा, औए सबसे अंत में कैप्चा कोड भरने के बाद आपको फ़ाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपकी आवेदन संख्या दी होगी, आप इस पेज का प्रिंट आउट भी निकाल सकते है। आप इस आवेदन संख्या द्वारा अपनें आवेदन की जाँच भी कर सकते है। इस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन नयी राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए आवेदन कर सकते है।