जबलपुर। दिल्ली की रोहिणी अदालत में पिछले महीने हुई गोलीबारी की घटना के मद्देनजर जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इसकी ग्वालियर एवं इंदौर दोनों खंडपीठों एवं प्रदेश की सभी जिला अदालतों में अधिवक्ताओं के साथ-साथ न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जल्द ही परिसर में प्रवेश के लिये रेडियो फ्रिक्वेन्सी आईडी कार्ड (आरएफआईडी) जारी किये जाएंगे, ताकि अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। इसके अलावा, अधिवक्ताओं एवं अदालत के कर्मचारियों को अपने वाहनों को अदालत परिसर में पार्किंग करने के लिए आरएफआईडी स्टिकर भी दिया जाएगा, जिसे उन्हें अपने वाहन पर लगाना होगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल आर के वाणी ने शनिवार को यह आदेश जारी किया है। मालूम हो कि दिल्ली की रोहिणी अदालत में 24 सितंबर को गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की वकील के भेष में आये दो हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
पुलिस ने भी मारे थे दो आरोपी
पुलिस की तत्परता से की गयी जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावर भी मारे गए थे। गौरतलब है कि 24 सितंबर को रोहिणी अदालत में दो हमलावरों ने जेल में बंद गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावरों को मार गिराया था। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण ने इस घटना पर गंभीर चिंता जताई थी और इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से बात कर उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस एवं बार से चर्चा करने की सलाह दी थी कि अदालत का कामकाज प्रभावित न हो। मामले में अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को होगी।