मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेता साहिल खान के खिलाफ 2015 में मुंबई में दर्ज की गई दो प्राथमिकी बुधवार को रद्द कर दीं। बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ Ayesha Shroff ने धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोपों में खान के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई थी।
न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन जे जमादार ने बांद्रा पुलिस द्वारा दर्ज दोनों प्राथमिकियों को उस समय रद्द कर दिया जब खान के वकील और Ayesha Shroff आयशा श्रॉफ ने बुधवार को अदालत को बताया कि उन्होंने अपने बीच के विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है।
आयशा श्रॉफ ने उच्च न्यायालय को बताया कि उन्होंने अपनी शिकायत में खान Ayesha Shroff द्वारा चार करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने की शिकायत भी की थी लेकिन उन्होंने दोनों प्राथमिकी में किए गए दावे या किसी अन्य आरोप को आगे नहीं ले जाने का फैसला किया है।
हालांकि, अदालत ने खान पर एक लाख Ayesha Shroff रुपये का जुर्माना लगाया और कहा कि यह राशि, “राज्य के देखभाल के तहत बच्चों के कल्याण” के लिए महाराष्ट्र बाल कल्याण समिति को जाएगी। खान बॉलीवुड फिल्म “स्टाइल” में अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं।