बरेली। बरेली जिला अदालत Rape In UP के फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने विवाहिता से बलात्कार के मामले में शहर के थाना सुभाष नगर अंतर्गत चौबारी गांव के तीन युवकों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के वकील संतोष श्रीवास्तव ने Rape In UP बुधवार को बताया कि पीड़िता ने प्राथमिकी में कहा था कि 28 अक्टूबर 2014 को वह जंगल में घास काटने गई थी। महारो नाले के पास मौजूद चौबारी गांव के चमन (25), ओमवीर: (22) और अमित (22) ने उससे गाली-गलौज की और तमंचे के बल पर पहले चमन ने और फिर ओमवीर और अमित ने उससे बलात्कार किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में कुल चार गवाह पेश किए Rape In UP गए। इस पूरे मुकदमे में तथ्य की साक्षी केवल पीड़िता ही थी। अदालत ने मंगलवार को तीनों अभियुक्तों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।