नई दिल्ली। लोग आजकल अपना मोटा पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगे हैं। लेकिन कई लोग सोना खरीदने के नियम को नहीं जानते। ऐसे में गोल्ड में इन्वेस्ट करने से पहले नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। क्योंकि जब आप सोना खरीदते हैं और उसे घर में रखते हैं तो इसको लेकर भी नियम हैं, जिसका पालन करना जरूरी है।
नियमों का करना पड़ता है पालन
दरअसल, जिस तरह से विदेश से भारत में सोना लाने पर एक लिमिट तय की गई है। उसी तरह घर पर सोना रखने के लिए कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ता है। अगर आपके घर पर भी सोना रखा है तो जान लीजिए कि सोना रखने की लिमिट और उसकी प्रमाणिकता को लेकर क्या नियम है? वर्ना आप मुश्किल में फंस सकते हैं।
सोने का बिल रखना आवश्यक है
आपको बता दें कि वैसे तो घर पर सोना रखने को लेकर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन, अगर आपसे कोई जिम्मेदार अधिकारी उस सोने के बारे में सवाल करता है, तो आपको उसका जवाब देना होगा कि इतना सोना आपके पास कहां से आया, जिसका लीगल पॉइंट भी होना आवश्यक है। जैसे सोने का बिल, घर पर सोना रखने के वैध कारण आदि।
सालाना 50 लाख से ज्यादा के इनकम पर देनी पड़ती है जानकारी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार अगर निवेश या इसके स्रोत को स्पष्ट किया जाए, तो आपको घर में आभूषण रखने पर कोई रोक नहीं है। हालांकि, इनकम टैक्स अगर इसकी जानकारी लेना चाहे तो वो घर में रखे या बैंक लॉकर में रखे सोने के स्रोत की जांच कर सकती है। वहीं, सालाना 50 लाख रूपये से ज्यादा इनकम होने पर घर में रखे सोने की कीमत की जानकारी रिटर्न में देनी होगी। रिटर्न में एसेट्स और लायबिलिटी के विकल्प पर सोने की कीमत भरें।
पुरूष केवल 100 ग्राम सोना ही अपने साथ रख सकते हैं
वहीं अगर किसी के घर पर इनकम टैक्स की छानबीन होती है और सोना पाया जाता है तो उसकी कुछ लिमिट्स हैं। शादीशुदा महिलाओं को 500 ग्राम सोने रखने की छूट है। जबकि 250 ग्राम सोना अविवाहित महिला रख सकती है। वहीं पुरूष 100 ग्राम सोना अपने साथ रख सकते हैं। वहीं, सोने की बिक्री पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है।
सोने की प्रमाणिकता को लेकर क्या है नियम?
16 जून 2021 से गहनों पर बीआईएस ने हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि ये नियम केवल दुकानदारों के लिए हैं। फिलहाल अगर किसी के घर में बिना होलमार्क का सोना रखा है तो वो उस सोने को बेच सकते हैं। दुकानदार बिना होलमार्किग वाले गहने लने से इंकार नहीं कर सकता है। हालांकि ज्वेलर बिना हॉलमार्क वाले गहने नहीं बचेंगे। उन्हें सोना या गहना बेचने से पहले हॉलमार्किंग करवाना पड़ेगा।