भोपाल: राजधानी में आज से सभी बाजार खुल गए हैं, लेकिन अब भी रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा रविवार को कोरोना कर्फ्यू भी रहेगा। यानी दुकानों को रविवार छोड़कर सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। लेकिन इसके साथ ही व्यापारियों को अपने साथ ही ग्राहकों से भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
इन चीजों पर अब भी रहेगा प्रतिबंध
सिर्फ जिम, स्वीमिंग पूल, टॉकीज-थिएटर, स्पा, कोचिंग, साप्ताहिक बाजार पर प्रतिबंध रहेगा। रोजाना रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। रविवार को कोरोना कर्फ्यू रहेगा।
100 रुपये से 500 रुपये तक देना होगा जुर्माना
कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए कोरोना सुरक्षा दल बनाए हैं। बाजार खुलने पर 118 कोरोना दल ही दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोविड प्रोटोकॉल की निगरानी करेंगी। इसके साथ ही अगर लोग बिना मास्क के धूमते मिले तो टीमें 100 रुपये से 500 रुपये तक जुर्माना लिया जाएगा।
भोपाल में इनको सशर्त छूट
सरकारी ऑफिस: 100% अधिकारी और 50% कर्मचारी
निजी ऑफिस: 50% कर्मचारी
शादी: वर-वधू समेत 20 लोग, एसडीएम की अनुमति जरूरी। मेहमानों की लिस्ट देना होगा।
अंतिम संस्कार: 10 लोग
धार्मिक स्थल: एक बार में 4 से अधिक व्यक्ति नहीं।
कंस्ट्रक्शन वर्क: मजदूरों के ठहरने की व्यवस्था पर अनुमति।
भोपाल में इन्हें रहेगी छूट
निजी परिवहन: ऑटो, ई-रिक्शा में दो, टैक्सी-निजी वाहन में ड्राइवर समेत 3 यात्री
सार्वजनिक परिवहन: एक सीट छोड़कर यात्रा बैठेंगे
लेबर मार्केट: प्रोटोकॉल के निर्देशों का पालन करेंगे।
लॉज-रिसॉर्ट: इन हाउस गेस्ट को भोजन सर्व कर सकते हैं।
रेस्टोरेंट-होटल: होम डिलीवरी और टेक अवे सुविधा होगी।
शराब दुकान: निर्देशानुसार संचालित होंगी।