भोपाल: लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन की समयावधि में सिर्फ आवश्यक सेवाएं ही चालू रहेंगी। इस बीच गृह विभाग ने लॉकडाउन वाले क्षेत्रों में शराब दुकानें और सभी प्रकार के बार बंद रखने को लेकर आदेश जारी किया है।
लॉकडाउन के दौरान क्या हैं नियम व शर्तें
– लॉकडाउन के दौरान सभी बाजार और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे
– शहरों में सिर्फ अस्पताल और मेडिकल हॉल खुले रहेंगे
– उद्योग-धंधे खुले रहेंगे, लोग आई कार्ड दिखाकर ऑफिस जा सकते हैं
– बिना मास्क के पकड़े जाने पर ओपन जेल में रखा जाएगा
– नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठानों पर शख्त कार्रवाई की जाएगी
– ज्यादा दिन के लॉकडाउन वाले जिलों में हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा
– कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ाई जाएगी
– होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की मॉनिटरिंग की जाएगी
बता दें कि मध्य प्रदेश में एक दिन में करीब 5 हजार कोरोना संक्रमित मिलने के बाद इंदौर, जबलपुर, उज्जैन सहित 12 शहरों में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। शनिवार को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया गया। फिलहाल भोपाल के कोलार क्षेत्र में भी 9 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 4985 केस आए, 24 मरीजों की मौतसबसे ज्यादा इंदौर में 912 और भोपाल में 736 संक्रमित आए हैं। प्रदेश में एक्टिव केस 32 हजार से ज्यादा हैं। 52 जिलों में से 47 जिले ऐसे हैं, जहां 100 या उससे ज्यादा एक्टिव केस हैं।