नई दिल्ली। अगर आप हवाई यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। क्योंकि अब हवाई यात्रियों को पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा। इसके लिए DGCA ने एक नई गाइडलाइंस भी जारी की है। इसमें कड़े नियम बनाए गए हैं, जिन्हें तोड़ने पर आप पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। आइए जानते हैं क्या हैं ये नए गाइडलाइंस?
नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
दरअसल, देश में संक्रमण एक बार फिर से तेजी से फैल रहा है। ऐसे में डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने यात्रियों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही जो यात्री नियमों का पालन नहीं करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। DGCA ने नई गाइड जारी करते हुए कहा कि जो यात्री जानबुझकर बार-बार नियमों का पालन नहीं करते उनके हवाई सफर पर लंबा प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
बार-बार उल्लंघन करने पर उपद्रवी यात्री करार दिया जाएगा
नए सर्कुलर में साफ किया गया है कि एयरपोर्ट में इंट्री लेने से लेकर बाहर निकलने तक मास्क पहनना अनिवार्य है। साथ ही यात्रा के दौरान शारीरिक दूरी और कोरोना गाइडलाइंस का पालना करना होगा। अगर कोई व्यक्ति टेक ऑफ से पहले नियम का उल्लंघन करता है तो उसे प्लेन से उतार दिया जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति यात्रा के दौरान बार-बार नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, उसे उपद्रवी यात्री करार दे दिया जाएगा और साथ ही हवाई यात्रा पर भी बैन लगाया जाएगा। यह प्रतिबंध छह महीने से लेकर दो वर्ष के लिए हो सकता है।
एंट्री के वक्त सुरक्षा बल के जवान चेक करेंगे मास्क
वहीं DGCA ने साफ किया है कि एयरपोर्ट में उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी जो मास्क पहने हुए हो। इसके लिए सुरक्षा बल के जवान सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी यात्री बिना मास्क के अंदर ना जा पाए। इसके अलावा एयरपोर्ट के अंदर भी अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि यात्री ठीक से मास्क लगाया हुआ है या नहीं।