रायपुर: राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जिला प्रशासन ने 5 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। साथ ही कंटेनमेंट जोन में शामिल इलाकों के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। बता दें की बनाए गए कंटेनमेंट जोन में अमलीडीह, न्यू राजेंद्र नगर, चंगोराभाठा, कबीर नगर और हीरापुर के अविनाश प्राइड शामिल हैं।
बता दें कि अकेले अविनाश प्राइड में ही 50 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त हो गई है। कंटेनमेंट जोन में शामिल इलाकों में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। इसके साथ ही सरकार का कहना है कि कंटेनमेंट जोन में आने वाले मंदिर, मस्जिदों और गुरुद्वारों में सामूहिक आयोजन को प्रतिबंधित कर दिया है। मल्टीप्लेक्स, टॉकीज, कमर्शियल कांप्लेक्स, शॉपिंग कांप्लेक्स, मॉल्स आदि में हर दिन जांच होगी। बिना मास्क के चालन राशि भी बढ़ा दी गई है।
छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में धारा 144 लागू कर दिया गया है। इसके अलावा किसी दूसरे राज्य से हवाई, रेल या सड़क मार्ग से आने वाले लोगों को सात दिनों तक होम क्वॉरंटीन में रहना जरूरी होगा। दोपहिया गाड़ियों में 2 और चारपहिया वाहनों में 4 लोग ही सवार हो सकेंगे। इससे ज्यादा लोग होने पर जुर्माना देना होगा।