PAN-Aadhar card link: अगर आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो जल्द करवा लें नहीं तो आपको इसका तगड़ा जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। दरअसल, मंत्रालय की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 31 मार्च 2021 तक पैन को आधार नंबर से लिंक करवा लें। ऐसा नहीं करने पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत गंभीर नतीजे के तहत आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लग सकता है।
बता दें कि सरकार के निर्देश के अनुसार पैन कार्ड को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar link) करना अनिवार्य कर दिया है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक अगर 31 मार्च 2021 के बाद अगर कोई भी व्यक्ति कैंसिल्ड या निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल करता हुआ पाया गया तो उस पर IT एक्ट के सेक्शन 272B के तहत 10000 रुपए का जुर्माना लग सकता है।
आधार से लिंक नहीं कराने पर Invalid हो जाएगा पैन कार्ड
पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराना जरुरी है क्योंकि अगर आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो ये इनवैलिड हो जाएगा। पैन कार्ड रद्द होने पर कई तरह की दिक्कतें हो सकती है और अगर आपको पैन कार्ड इनवैलिड हो गया तो आप पेन कार्ड से संबंधित काम नहीं करवा पाएंगे। इसी कड़ी में सीबीडीटी ने कहा कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
आइए जानते हैं कैसे करें आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक
– सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशल साइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. वहां से Link Aadhaar पर क्लिक करें।
– फिर Click here पर क्लिक करें. नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा टाइप करें।
– सभी बॉक्स को भरने के बाद Link Aadhar पर क्लिक कर दें।