ESIC लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल, आज कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने बहुत ही जरूरी प्रावधान करते हुए अपने कर्मचारी सदस्यों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज की सुविधा दी है। अब तक ESIC लाभार्थी सिर्फ पैनल में शामिल या उससे बाहर के अस्पतालों में इलाज के लिये पहले ईएसआईसी चिकित्सालय या अस्पताल में इलाज करवा सकते थे, लेकिन अब ईएसआईसी ने अपना दायरा बढ़ाकर इसे निजी अस्पतालों में भी करने की सुविधा दे दी है।
आपात स्थिति में निजी अस्पताल में स्वासअथ्य सेवाएं ने की अनुमति
श्रमिक संगठन समन्वय समिति (Tucc) के महासचिव एस पी तिवारी ने बताया कि, ‘‘सोमवार को हुई बोर्ड की बैठक में आपात स्थिति में दूसरे अस्पतालों में इलाज के लिये ESIC चिकित्सालय या अस्पतालों से ‘रेफर’ किये जाने की पूर्व शर्त को समाप्त कर दिया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने सोमवार को उससे जुड़े लाभार्थियों को आपात स्थिति में नजदीक के किसी भी निजी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं लेने की अनुमति दे दी।
जानें अब नई व्यवस्था में क्या होगा
– दिल का दौरा पड़ने पर तत्काल इलाज की जरूरत पड़ती है। ESIC लाभार्थी आपात स्थिति में इलाज के लिये पैनल में शामिल या अन्य निजी अस्पतालों में जा सकते हैं।
– पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज ‘कैशलेस’ होगा, वहीं अन्य निजी अस्पतालों में इलाज के खर्च का भुगतान कर उसे बाद में प्राप्त किया जा सकता है।
– इसकी इलाज की दरें केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा (सीजीएचएस) दरों के अनुरूप होंगी। उन्होंने कहा, अगर 10 किमी के दायरे में कोई ESIC या निजी अस्पताल नहीं है तो गैर-निजी अस्पतालों में सब्सक्राइबर्स को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है।
– यह भी तय किया गया था कि अपने ग्राहकों और लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ESIC अपने नए खुलने वाले अस्पताल चलाएगा और इसे चलाने के लिए राज्यों को सुविधाएं नहीं सौंपेगा।
– ईएसआईसी के पास लगभग 26 निर्माणाधीन अस्पताल हैं और 16 वैचारिक स्तर पर हैं। राज्य 110 अस्पताल चलाते हैं जिसके लिए ईएसआईसी सेवा शुल्क का भुगतान करता है। वे मौजूदा व्यवस्था के अनुसार सेवाएं जारी रखेंगे।