भोपाल: दीपावली का त्योहार आ चुका है और इसी को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन के निर्देश के मुताबिक अब दिवाली वाले दिन पटाखे जलाने के लिए सिर्फ 2 घंटे का समय दिया गया है। यानी की 14 नवंबर को दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जला सकते हैं।
NGT के आदेश के बाद पटाखे जलाने को लेकर भोपाल जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। दीपावली को ध्यान में रखकर जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक, शहर में लोग केवल रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे। साथ ही इस दौरान केवल ग्रीन पटाखों को जलाने की ही अनुमति है। अन्य किसी भी तरह के पटाखों पर शहर में प्रतिबंध लगाया गया है।
बता दें कि हाल ही में एनजीटी ने देशभर में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाया था, हालांकि देश के उन राज्यों को 2 घंटे ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी थी, जहां पर हवा की गुणवत्ता सही हो। देशभर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने यह फरमान सुनाया था। देशभर में यह प्रतिबंध 30 नवंबर तक लागू किया है और 2 घंटे की छूट भी दिवाली, छठ, क्रिसमिस और नए साल के लिए दी गई है।