भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा उपचुनाव की उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई है…नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई हैं। नामांकन दाखिल करने का समय सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तय किया गया है। इसकी आखिरी तारीख 16 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 17 अक्टूबर को की जाएगी। वहीं उम्मीदवारों 19 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मध्यप्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट 3 नवंबर को डाले जाने हैं। वहीं मतो की गणना 10 नवंबर को होगी। चुनाव 1 जनवरी 2020 की मतदाता सूची के आधार पर कराए जाएंगे। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आयोग ने दिशा- निर्देश जारी किए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।
मध्य प्रदेश में 28 सीटों उपचुनाव होंगे। उपचुनाव की तारीखों का एलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। चुनाव आयोग के एलान के बाद प्रदेश के 19 जिलों में आचार संहिता लागू हो गई है। अब जिन सीटों पर चुनाव हैं, वहां सभी तरह के सरकारी निर्माण कार्यों के भूमिपूजन, लोकार्पण और शिलान्यास पर रोक लग गई। जो काम पहले से चल रहे थे वो काम जारी रहेंगे।
सरकारी घोषणाओं, भूमिपूजन, लोकार्पण नहीं कर सकते
जिन 28 विधानसभा सीटों के 19 जिलों में उपचुनाव होने है वहां सरकारी घोषणाओं, भूमिपूजन, लोकार्पण आदि नहीं हो सकेंगे। इतना ही नहीं चुनाव आयोग सरकार के हर एक मूवमेंट पर नजर रखेगा। जिन जिलों में चुनाव हैं, वहां ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक लग गई है। किसी की भी ट्रांसफर और पोस्टिंग चुनाव आयोग कर सकता है।
क्या होती है आचार संहिता
देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आदर्श आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा/विधानसभा चुनाव के दौरान उन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ लागू हो जाती है और वोटों की गिनती होने तक जारी रहती है।
आचार संहिता के नियम क्या हैं?
आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी भी ऐसे आयोजन में नहीं किया जा सकता। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता।किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस/प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होता है।किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे।
कोविड गाइडलाइन की खास बातें
- हर मतदाता की होगी थर्मल स्क्रीनिंग और वोट डालने के लिये मिलेंगे हैण्ड ग्लब्स।
- सभी मतदान केन्द्रों पर सेनेटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था रहेगी।
- सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कराया जायेगा मतदान।
- हर मतदान अधिकारी को मिलेंगे मास्क, पीपीई किट, फेस शील्ड व दस्ताने।
- थर्मल स्क्रीनिंग से दो बार जाँच की जाने के बाद भी यदि मतदाता का तापमान अधिक आता है तो उसे मतदान के आखिरी घंटे में मतदान की अनुमति दी जायेगी।
- कोविड संक्रमित एवं क्वारंटाइन मतदाता भी मतदान के आखिरी घंटे में वोट डाल सकेंगे।